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Jul 12 2019

[आवेदन] आय प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश। आय प्रमाण पत्र देखना। Aay Praman Patra

आय प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज हे जिसकी जरूरत आपको बहुत से सरकारी और गैर सरकारी कामों के लिए पड़ता है। इस लिए आज हम देखेंगे की उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करते है। अगर आप यूपी में रहते हो ओर आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत हे तो आप बिलकुल सही जगह हो। Aay praman patra form, apply से लेकर आय प्रमाण पत्र देखना कैसे हे इन सब चीज़ों के जानकारी आपको इस आर्टिकल में मिलेगा।

ऐसे बहुत से काम होते हे जिनको पूरा करने के लिए आपको आय प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है, जैसे की अलग अलग प्रकार के केंद्र और राज्यों सरकार की जनकल्याणकारी योजना के लाभार्थी होने के लिए इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है । जैसे की एलपीजी गैस सब्सिडी स्कीम, छात्रवृत्ति के लिए आपको इस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ता है।

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यूपी में इनकम सर्टिफिकेट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, प्रदेश सरकार ने इसके सभी बंदोबस्त किया है। आपको बता दे की इसको यूपी सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी होता हे। इसके लिए आपको एक पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल पर आपको फॉर्म मिलेगा, उसको भरकर जरूरी दस्तावेज को फॉर्म पर अपलोड करके जमा कर देना है और ऑनलाइन आवेदन के लिए जो भी शुल्क होगा (10-20 रूपए) वह जमा करने के कुछ ही दिन बाद आप इसी पोर्टल से आय प्रमाण पत्र डाउनलोड कर पयोगे।

निवास प्रमाण पत्र फार्म, आवेदन और डाउनलोड करे।
निवास प्रमाण पत्र फार्म, आवेदन, जाँच कर डाउनलोड करे।

UP Aay Praman Patra

आय प्रमाण पत्र के जरिये ये साबित होता है की किसी फॅमिली/व्यक्ति का सालाना इनकम किया हे। जब आप फॉर्म के जरिये अपने और परिवार के इनकम का ब्योरा दोगे सरकार के विभाग उनको जांच करने के बाद ही इनकम सर्टिफिकेट  जारी करेगा। इसके वैधता एक साल का ही होता है, एक साल बाद आपको दुबारा बनाना होगा।

अगर आप यूपी के निवासी हो तो मेरे दिए तरीके को फॉलो करके इस डॉक्यूमेंट के लिए आवेदन कर सकते हो। हां इसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज को जमा करना ही होगा। इनकम सर्टिफिकेट के लिए जिन दस्तावेज की जरूरत हे उनके JPG फाइल तैयार करके रखे।

Aay Praman Patra  के लिए जरूरी दस्तावेज 

  1. पासपोर्ट साइज फोटो
  2. स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  3. वेतन पर्ची (Salary slip)
  4. राशन कार्ड /आधार कार्ड

आय प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने आय प्रमाण पत्र (aay praman patra) बनाने की व्यवस्था ई-साथी पोर्टल पर किया हे। इसको up citizen services के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप गूगल पर जाकर up citizen services लिखकर सर्च करोगे तो पहले ऑप्शन में ई-साथी का वेबसाइट ही शो होगा जिसके लिंक कुछ इस तरह का होगा – http://164.100.181.16/citizenservices/login/login.aspx।

आवेदन करने के लिए आप सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिये – 164.100.181.16/citizenservices/ । इस पोर्टल पर कई भी काम करने के लिए आपको पहले पंजीकरण करना होता है। पंजीकरण के लिए आपको नाम, पता के साथ मोबाइल नंबर और ईमेल भी देना होगा। पिछले आर्टिकल निवास प्रमाण पत्र आवेदन में विस्तार से पंजीकरण करना सिखाया था। इस लिए आप उस आर्टिकल को फॉलो करके पहले पंजीकरण तथा अकाउंट बना लीजिये – पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करे।

पंजीकरण पूरा होते ही आपके पास आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। अब आप ई-साथी पोर्टल पर जाकर पंजीकृत/लॉगिन कर लीजिये आईडी, पासवर्ड और सुरक्षा कोड को डालकर।

लॉगिन होने के बाद आपको आवेदन भरें (1) → आय प्रमाण पत्र (2) → आय प्रमाण पत्र आवेदन के लिए क्लिक करें (3) पर क्लिक करदे।

income certificate up 

अब आपके सामने आय प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र खुलकर आ जाएगा। इस फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी आपको सही से भरकर फॉर्म को जमा कर देना है। फॉर्म में आपको क्षेत्र, स्थाई पता, व्यवसाय, परिवार का विवरण, प्रार्थी का नाम, पिता/ पति का नाम, माता का नाम‌, वर्तमान पता, मोबाईल नम्बर, आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियाँ, परिवार की कुल वार्षिक आय रु., क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है ?, आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है ?, आधार संख्या, प्रमाण पत्र बनवाने का कारण चुनना है और जरूरी दस्तावेज का कॉपी अपलोड (कमसे काम 3 दस्तावेज को अपलोड करना है) करके दर्ज करे पर क्लिक करदे।

aay praman patra form

जैसे ही आप दर्ज करे पर क्लिक करोगे एक अलग पेज पर आपके सभी जानकारी भरकर आ जायेगा। एक असली फॉर्म में जानकारी भरने पर जैसा दीखता है ठीक उसी तरह दिखेगा ये पेज। इस पेज के सबसे उपर Application Number लिखा होगा उसको नोट जरूर करले। इस पेज के निचे Print का ऑप्शन होगा उसपे क्लिक करके प्रिंट और सेव करके भी रख सकते हो इस पेज को।

अब आपको आवेदन पत्र के सेवा शुल्क का भुगतान करना है। भुगतान करने लिए आपको Print ऑप्शन के निचे सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहां क्लिक करें ऑप्शन पर क्लिक करके 15 रूपए का ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। भुगतान आप होम पेज आकर सेवा शुल्क भुगतान पर क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर डालकर भी सकते हो।

आय प्रमाण पत्र देखना और डाउनलोड 

किसी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद दो ही काम रह जाता है – एक आवेदन स्टेटस देखना और आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करना। आय प्रमाण पत्र स्टेटस देखने के लिए आप ई-साथी पोर्टल पर जानकर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके आवेदन की सूची पर क्लिक करके देख सकते हो।

आय प्रमाण पत्र देखना 

डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा निस्तारित आवेदन पर। इस ऑप्शन पर जाकर आप सबसे पहले आवेदन प्रकार (आय, जाती, निवास प्रमाण पत्र में से) चुन लीजिये जिसको आप डाउनलोड करना चाहते हो। इसके आप एप्लीकेशन आईडी पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिये।

 

Written by Pradip Mandal · Categorized: UP Yojana · Tagged: aay praman patra, income certificate up, आय प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश, आय प्रमाण पत्र देखना

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