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सरकारी योजना के जानकारी

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Pradip Mandal

Aug 26 2019

हरियाणा सक्षम योजना आवेदन करें और 9,000 हजार हर महीने कमाये

युवाओं को नौकरी और बेरोजगार भत्ता देने की लिए हरियाणा सरकार ने ‘सक्षम योजना‘ की शुरुआत किया है। इस योजना के जरिये जो पढ़े लिखे युवक और युवतियांको अभी तक बेरोजगार है उनको काम दिया जाएगा। युवा सक्षम हरियाणा में पंजीकरण करके हर महीने 9,000 रूपए तक इनकम किया सकता है। इस योजना में 10+2 पास, स्नातक, पोस्ट-स्नातक पास स्टूडेंट्स आवेदन कर सकता है। इसका लाभ लेने के लिए आपको saksham yojana के लिए आवेदन करना होगा।

यह योजना उन बेरोजगार युवाओं लिए बहुत ही उपयोगी होगा जो पढ़े लिखे होने के बावजूद अभी भी नौकरी खोज रहे है।  क्यूंकि सरकार इस योजना से स्टूडेंट्स को सिर्फ हरियाणा बेरोजगार भत्ता ही नहीं साथ में युवाओं को काम भी दिया जा रहा है। सक्षम योजना में भत्ता और काम का पैसा अलग अलग मिलता है, इन दोनों को मिलकर आपको महीने में 9000 तक रूपए मिल है। इसके लिए लाभार्थी को ज्यादा काम भी नहीं करना पढता। महीने में सिर्फ 100 घंटे ही काम दिया जाता है एक उम्मीदवार को।

saksham yojana 

saksham yojana के लिए 12+ पास से लेकर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक सभी आवेदन कर सकता है। ज्यादा तर राज्यों में ग्रेजुएट से निचे छात्रों को भत्ता और काम नहीं दिया ज्यादा, लेकिन हरियाणा सरकार ने ऐसा बिलकुल नहीं किया है। क्यूंकि काम और पैसा जरूरत सबको होता है। चाहे वह ज्यादा पढ़ा लिखा हो या काम। सक्षम का मतलब ही होता है सबको रोजगार देकर उनको समाज के काबिल बनाना। इसको पढ़े – मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन। हरियाणा किसान पंजीकरण।

Saksham Yojana Haryana 2019

हरियाणा सक्षम योजना राज्यों के बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू किया गया है। इस योजना में आवेदन करके पढ़े-लिखे  बेरोजगार युवक – युवती रोजगार प्राप्त कर सकता है। सक्षम स्कीम शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य था बेरोजगार लोगो को नौकरी खोजने में मदद करना और जब तक उनको एक स्थायी नौकरी नहीं मिल जाता है तब तक सरकारी विभाग में हर महीने 100 घंटा काम दिलाना। इस काम के बदले में उनको 6,000 हर महीने दिया जाएगा।

इस सक्षम योजना पोर्टल से युवाओं को किया किया लाभ मिलेगा

  • सक्षम योजना में रजिस्टर्ड युवाओं को नौकरी खोजने आसानी होगी।
  • रजिस्टर्ड पार्थी को जब तक नौकरी नहीं मिल जाता है तब तक सरकार उनको हर महीने 100 घंटा काम दिलाएगा और बदले में उनको काम के पैसे दिए जायेंगे।

जरूरी दस्तावेज कौन कौन से चाहिए

  1. राशन कार्ड नंबर
  2. आवेदक का फोटो
  3. हस्ताक्षर अपलोड करना होगा
  4. आधार कॉपी
  5. अधिवास प्रमाण पत्र
  6. जन्म प्रमाण सर्टिफिकेट
  7. बैंक पासबुक

Saksham Yojana Eligibility

  1. आवेदक को 10+2, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए
  2. उम्र 21 – 35 साल होना चाहिए
  3. परिवार का आय 3 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए
  4. आवेदक बेरोजगार और उनके परिवार के कई मेंबर सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए

हरियाणा सक्षम योजना रजिस्ट्रेशन करें

इस योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए राज्यों सरकार ने एक अलग से वेबसाइट बनाया है hreyahs, इस पर जाकर प्रार्थी आवेदन कर सकते है। आवेदन के लिए आप सबसे पहले उस वेबसाइट को ओपन कर लीजिये – https://hreyahs.gov.in/preregistration.php।

इसके बाद आवेदक का क्वालिफिकेशन (qualification) सेलेक्ट करके Go to Registration पर क्लिक करदे।

Go to Registration

अब जो पेज आएगा वहां आवेदक कहा रहता है, जन्म तारीख, आधार क्रमांक, रोजगार पंजीकरण संख्या, रोजगार कार्यालय का नाम, रोजगार पंजीकरण संख्या की अगली नवीकरण (renew) तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर Registered करके।

नोट – इस योजना में आवेदन करने के रोजगार पंजीकरण संख्या की जरूरत पड़ता है। रोजगार पंजीकरण संख्या के लिए आपको Department of Employment पर जाकर पंजीकरण करना होंगे – http://www.hrex.gov.in/। पंजीकरण के बाद रजिस्ट्रेशन संख्या मिल जायेगा जिसको आपको यहां डालना है।

सक्षम योजना चेक स्टेटस

ऊपर अपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला था उसपर sms से एक कोड आया होगा उसको डालकर मोबाइल नंबर को वेरीफाई करले। OTP Code वेरीफाई होते ही मोबाइल नंबर पर फिरसे SMS आएगा। मसाज में इस पोर्टल का User ID और Password आ जायेगा। इनको यूज़ करके पार्थी को लॉगिन करना है और सक्षम योजना आवेदन के बाकि काम पूरा करना है।

मोबाइल पर आया आईडी और पासवर्ड लॉगिन करने के लिए आप फिरसे हरियाणा रोजकर विभाग के लॉगिन पेज पर चले जाइए – https://hreyahs.gov.in/parvesh.php और आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करके बाकि का जानकारी अपलोड करके रजिस्ट्रेशन कम्पलीट करले। सक्षम योजना पंजीकरण के दो महीने के अंदर आवेदक को काम मिलना शुरू हो जाएगा।

Saksham Yojana Check Status

आवेदन के कुछ समय बाद पार्थी चाहे हो चेक करके देख सकता है की आवेदन मंजूर हुआ है या नहीं। सक्षम योजना स्टेटस चेक करने के लिए इस लिंक पर जाइए – https://hreyahs.gov.in/preregistration.php।

Written by Pradip Mandal · Categorized: Haryana Yojana · Tagged: hreyahs, saksham yojana, सक्षम योजना

Aug 20 2019

पारिवारिक लाभ योजना आवेदन 2019। Parivarik Labh Status

उत्तर प्रदेश सरकार के पारिवारिक लाभ योजना किसी गरीब-मजदूर की मृत्यु होने पर उनके फॅमिली को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। Parivarik labh yojna में उन परिवारों को सहायता मिलता है जिन के मुखिया तथा एकमात्र कमाऊ व्यक्ति की अचानक से मृत्यु जाता है। ये सहायता सब परिवार को नहीं मिलता, जो आर्थिक रूप से बहुत गरीब है सिर्फ उन्ही को इसका लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (rastriya parivarik labh Yojana) का लाभ लेने के लिए आवदेन कैसे करना है और आवेदन पत्र की स्थिति देखना सीखेंगे।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के जरिये 30,000 हजार रूपए की मदद दिया जाएगा मृतक व्यक्ति के परिवार को। यह आर्थिक सहायता तभी मिलगे अगर मौत होने वाला व्यक्ति ही परिवार के एक मात्र कमाने वाला थे तो। अगर उनके कई बालिग बेटा/बेटी है जो घर का खर्चा उठा सकता है तो उनको इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं परिवार के आय ज्यादा होने पर भी नेशनल फैमिली बेनिफिट (राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ) का लाभ नहीं मिलेगा।

पारिवारिक लाभ योजना आवेदन

इस योजना का मकसद मृतक व्यक्ति के परिवार को सम्हलने के लिए पैसे की मदद देना। मुआवजा का रकम बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन जिस परिवार के एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति का मौत हो जाता है उनको थोड़ा सहायता तो मिल ही जाएगा। पारिवारिक लाभ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने से पहले आपको इस योजना के पात्रता और सभी नियम जान लेना चाहिए।

Rastriya Parivarik Labh Yojana

एक साधारण गरीब परिवार चलने वाला व्यक्ति की जब अचानक से मौत हो जाता है तब उस फॅमिली के ऊपर किया बित्ति है ये सिर्फ वही परिवार समझ सकते है जिनके साथ ऐसा हुआ हो। उनका दुख ना आप – मैं कम सकते है और नहीं सरकार। लेकिन उनको सहायता प्रदान करके तकलीफ को थोड़ा कम किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ठीक एहि काम किया है ‘पारिवारिक लाभ’ योजना के जरिये। इस के जरिये सरकार उनको 30000 हजार रूपए का मुआवजा राशि प्रदान करता है।

इस योजना को यूपी सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर चलता है। इस लिए इस को नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता (Eligibility) रखा है। 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना पात्रता ?

  • परिवार को उत्तर प्रदेश के स्थायी नागरिक होना चाहिए।
  • मृतक व्यक्ति के उम्र 18 – 60 होना चाहिए, तभी उनके परिवार मुआवजा राशि के लिए आवेदन कर सकता है।
  • परिवार का नाम  UP BPL List में होना चाहिए।
  • सरकार इस में फॅमिली के वार्षिक आय सीमा निर्धारित किया है, इसके ऊपर आय होने पर मृतक परिवार को मुआवजा नहीं मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए आय सीमा 46,080 और शहरी क्षेत्र के लिए आय सीमा 56,450 रखा गया है। 

जरूरी दस्तावेज कौन से चाहिए

आवेदन करते समय दो लोगो के दस्तावेज देना होगा – फॅमिली में से जो आवेदन कर रहा है (आवेदक) और मृतक का विवरण। सभी दस्तावेज के डिजिटल कॉपी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड करना होगा।

  1. परिवार में से जो आवेदन कर रहा है उनका फोटो
  2. आवेदक का आधार कार्ड
  3. फॅमिली आय-प्रमाण पत्र
  4. बैंक पासबुक कॉपी
  5. आवेदक का Signature अपलोड करना होता है
  6. मृत्यु प्रमाण पत्र का कॉपी
  7. आवेदक का Signature अपलोड करना होगा

पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन करें

मृतक व्यक्ति के परिवार में कई भी आवेदन कर सकता है मुआवजा के लिए – माता, पिता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री भाई, बहन। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन पारिवारिक लाभ फॉर्म जमा करने से मुआवजा जल्दी मिल जाता है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट पर जाना होगा – http://nfbs.upsdc.gov.in/। इस पोर्टल पर आपको योजना से जुड़े सभी चीज़े मिल जाएगा। नई आवेदन करने के लिए नया पंजीकरण पर क्लिक करदे।

पारिवारिक लाभ योजना

अब आपके सामने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा। आर्थिक लाभ पाने के लिए आवेदक और मृतक को सभी जानकारी सही से यहां भरना होगा। इस फॉर्म में तीन तरह के जानकारी भरना होता है – आवेदक का विवरण, बैंक खाते का विवरण, मृतक का विवरण। 

आवेदक का विवरण – मृतक के परिवार में से जो मुआवजा का आवेदन कर रहा उसका जानकारी देना है। जैसे की नाम, पिता / पति का नाम, पहचान पत्र कि फ़ोटोकॉपी, वार्षिक आय, मोबाइल नं०, श्रेणी, लिंग यह सब भरना है।

बैंक खाते का विवरण – यहां आवेदक के बैंक डिटेल भरना है। जिस बैंक में आप मुआवजा का पैसा लेना चाहते हो उसके बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, आई एफ एस सी कोड (ifsc code), अकाउंट नंबर डाल दीजिये।

मृतक का विवरण –  जिस व्यक्ति की मौत हुआ है यहां उनका जानकारी देना है। जानकारी में मृतक का नाम, मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या, मृत्यु का कारण, आवेदक का मृतक से सम्बन्ध, मृत्यु प्रमाण पत्र और आवेदन का एक Signature कागज में लिखकर स्कैन कॉपी अपलोड करना है।

ऊपर बताया गया सभी जानकारी को भरने के बाद Verify के बॉक्स पर ऊपर लिखा हुआ कोड डालकर और Ο मैं प्रमाणित करता…. के आगे ✔ करके SUBMIT FORM पर क्लिक करदे।

फॉर्म सबमिट करते ही आपका आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा हो जायेगा। लेकिन अभी भी थोड़ा काम बाकि है। जैसे ही आप SUBMIT FORM पर क्लिक करते ही अब तक अपने जो जो जानकारी भरी है वह सब एक पेज में भरकर आ जाएगा। इस के निचे Print और Print Receipt का ऑप्शन होगा, उनपर क्लिक करके Form और Receipt दोनों का प्रिंट आउट निकल लेना है।

नोट – ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद अपने जिस आवेदन पत्र का प्रिंट निकले थे उसको और सभी दस्तावेज (जिनको अपने अपलोड किया है) के हार्ड कॉपी उप-जिलाधिकारी कार्याल्‍य में जमा होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जब तक आप कार्याल्‍य में जाकर अपने आवेदन का कॉपी जमा नहीं करोगे तब तक उसपर काम शुरू नहीं होगा। सब कुछ हो जाने के बाद पारिवारिक लाभ स्टेटस चेक करके देख सकते हो की मुआवजा आवेदन मंजूर हुआ या नहीं।

Parivarik Labh Status

आवेदन पत्र जमा करने के कुछ दिन बाद राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति चेक किया जा सकता है। इस के लिए आप सीधे चले जाइए – http://nfbs.upsdc.gov.in/Search_Pensioner_nfbs_new.aspx पर। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट और Account No. / Register No डालकर स्टेटस देख सकते हो। अकाउंट और रजिस्टर नंबर आपको Receipt में देखने को मिल जायेगा।

संपर्क सूत्र
Help Line Toll-Free Number – 18004190001

देखा आपने  कितनी आसानी से पारिवारिक लाभ योजना आवेदन किया जा सकता है। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो ऊपर दिए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हो। या फिर आप निचे कमेंट करके भी हम से पूछ सकते हो।

Written by Pradip Mandal · Categorized: UP Yojana · Tagged: parivarik labh status, parivarik labh yojna, पारिवारिक लाभ

Aug 16 2019

मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन 2019। हरियाणा किसान पंजीकरण।

हरियाणा के लोग कृषि काम के लिए पुरे देश में जाना जाते है। यहां के किसान बहुत पहले से ही कृषि पर नया तरीका और आधुनिक मशीनरी का इस्तेमाल करते आए है। कृषि काम में इतना सक्षम होने के बावजूद किसानों को वह सुविधा नहीं मिल पता है जिनकी जरूरत उनको है। हरियाणा सरकार इसी कमी को दूर करने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा हरियाणा की शुरुआत किया है। इस के जरिये सरकार सभी किसानों के साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहता है और सभी प्रकार के सुविधा, जानकारी, ऋण ऑनलाइन ही प्रदान किया जाएगा।

किसानी से जुड़े सभी चीजों का सुविधा ऑनलाइन पाने के लिए आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा हरियाणा में रेगिस्ट्रशन करना होगा। जब आप fasal haryana में रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण करोगे तब आपको अपनी सभी फसल और जमीन की जानकारी भी भरना होगा। इस से सरकार को आपके फसल के बारे में पता चलता रहेगा और सरकार आपको इस फसल से संबंधित जानकारी मोबाइल पर भेजता रहेगा। अगर किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारन फसल खराब हो जाता है तो किसानों को मुआवजा मिलने में आसानी होगा अगर वह मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण करा रखा है तो।

कृषि से जुड़े कुछ काम ऐसा भी है जिसको करने के लिए हरियाणा में किसान पंजीकरण करना अनिवार्य है। इस लिए सरकार ने अनुरोध किया है सभी किसान भाई को meri fasal mera byora registration करने के लिए। धीरे धीरे कृषि से जुड़े सभी काम पोर्टल के जरिये ही पूरा हो जाएगा – जैसे की खाद, बीज, दबाई और ऋण का आवेदन ऑनलाइन कर सकते हो।

यह भी पढ़े – सभी किसान को हर महीने मिलेगा 3,000 पेंशन। जल्दी करें अवेदन

Meri Fasal Mera Byora Haryana

‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ एक ऑनलाइन पोर्टल का नाम है। यह पोर्टल हरियाणा सरकार के कृषि विपणन विभाग ने किसानों के लिए तैयार किया है। इस पोर्टल पर पंजीकरण करके किसान बहुत से सुविधा का लाभ उठा सकता है ऑनलाइन। किसानों को यहां पर अपनी फसल से जुड़े सभी जानकारी मिल जाएगा। फसल का बिजाई, कटाई के समय और मंडी के बारे में भी जानकारी यहां मिल जाएगा।

सबसे अछि बात ये की इस पोर्टल पर किसान अपनी फसल को पंजीकरण करवा पते है। फसल का पंजीकरण करवाने पर किसी प्राकृतिक आपदा-विपदा से फसल ख़राब होने पर मुआवजा पाने में आसानी होता है।

पंजीकरण करने पर कौन कौन से लाभ मिलेगा किसान को

  • किसान अपनी फसल का ब्यौरा यहां पंजीकरण कर सकते है।
  • फसल से जुड़े जरूरी जानकारी समय समय पर किसान को भेजा जाएगा।
  • खाद्य ,बीज ,ऋण और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हो।
  • प्राकृतिक आपदा से फसल ख़राब होने पर मुआबजा के लिए आवेदन कर सकते हो।
  • किसानों को किसानी से जुड़े सभी जानकारी एक ही जगे पर मिल जाता है।

जरूरी दस्तावेज पंजीकरण के लिए 

  • आधार कार्ड
  • बैंक की पासबुक की कॉपी
  • जमीन की मुरब्बा नंबर खसरा नंबर

मेरी फसल मेरा ब्यौरा हरियाणा रजिस्ट्रेशन। Fasal Haryana

इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का तरीका अब हम देखने वाले है। इस से पहले आपको बता दु की मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण को किसान पंजीकरण भी कहा जाता है। पंजीकरण के लिए  किसान के जानकारी, जमीन जानकारी और उस जमीन के फसल जानकारी भी देना होगा – फसल के नाम /किस्में /बुआई का समय।

हरियाणा मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप fasalhry.in पोर्टल पर चले जाइए। यह ऑफिसियल वेबसाइट है इसका। पोर्टल को खोलकर आपको पंजीकरण (क्लिक करें) पर जाना है।

मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण

पंजीकरण करने के लिए कुल चार तरह के जानकरी भरना होता है – 1. किसान( काश्तकार) पंजीकरण * (Farmer Registration) 2. फसल का विवरण * (Sowing Land Detail) 3. बैंक विवरण * (Account Details) 4. मंडी/आढ़ती का विवरण।

किसान पंजीकरण में किसान का जानकारी भरने से पहले Mobile/Aadhar No को डालकर OTP से वेरीफाई करना होगा। मोबाइल नंबर डालोगे तो मोबाइल पर SMS से एक कोड आएगा और आधार नंबर डालोगे तो आधार के साथ रेजिस्ट्रेड मोबाइल नंबर पर कोड आएगा। उस OTP कोड को डालते ही वेरीफाई हो जाएगा।

किसान पंजीकरण

अब आपको किसान का विवरण भरना है। किसान का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, किसान का नाम, पिता/पत्नी का नाम*, लिंग, ई-मेल आईडी, स्थायी पता भरकर जारी रखें पर क्लिक करदे।

किसान का विवरण

किसान का पंजीकरण ही चूका है। अब आपको फसल का विवरण भरना है। फसल का जानकारी भरने से पहले किसान के जमीन को खोजना है और किस जमीन पर किसान ने कौन से फसल बोया है इसका जानकारी भी भरना है। अगर आप जमीन के मुरब्बा/खसरा नंबर नहीं जानते है तो जमीन के मालिक के नाम से सर्च करें पर क्लिक करके किसान के सभी जमीन को चुन लीजिये, उसके बाद कौन से जमीन पर किस फसल का खेती है और खेती का समय डालकर जारी रखें पर क्लिक करदे। आपके फसल पंजीकरण सम्पूर्ण हो होगा और पंजीकरण नंबर भी आपको भी मिल जाएगा।

बैंक विवरण में आपको किसान का ही बैंक अकाउंट को डालना है। यहां बैंक का नाम, IFSC Code, बैंक खता नंबर, खाता धारक का नाम पहले से ही दिया हुआ होगा। इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करदे।

अब मंडी और आढ़ती का जानकारी भरना है। आप अपनी क्षेत्र के सबसे नजदीकी मंडी को चुन लीजिये। इसके बाद आढ़ती चुनना है। आढ़ती को चुनना आवश्यक नहीं है। किसान खुद फसल को मंडी में ले जाना चाहता है तो इसको चुनना जरूरी नहीं है। आप सम्पूर्ण करें पर क्लिक करके पंजीकरण को कम्पलीट करदे।

संपर्क करे
ईमेल आईडी – hsamb.helpdesk@gmail.com

मोबाइल नंबर – 1800-180-2060 (9 am to 7pm)

ऐसे आप meri fasal mera byora में किसान के फसल, बैंक अकाउंट को पंजीकरण किया जा सकता है। कई दिक्कत होता है तो ऊपर ओफ्फिसिल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है संपर्क कर सकते हो। आप चाहो तो निचे कमेंट करके भी सवाल पूछ सकते हो।

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Aug 14 2019

पीएम किसान मानधन योजना रजिस्ट्रेशन करे। हर महीने मिलेगा 3,000 पेंशन।

आपको याद होगा की मोदी 2.0 सरकार के पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों को पेंशन देने की घोषणा हुआ था उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चूका है। प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना अंतर्गत लगभग सभी गरीब किसानों को पेंशन का सुविधा मिलने जा रहा है। इस योजना के साथ जोड़ने वाली सभी लोगों के उम्र जब 60 साल हो जाएगा तब से उनको 3,000 रूपए हर महीने पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। किसान मान धन योजना में पेंशन को पैसा 60 साल उम्र के बाद से जब तक वह किसान जीवित रहेगा तब तक पेंशन मिलता रहेगा।

अगर किसी कारण से PM Kisan Mandhan Yojana (PM – KMY) के लाभार्थी का मौत हो जाता है तो उनके पत्नी को पेंशन का पैसा दिया जाएगा। पेंशन पाने के लिए किसान को हर महीने कुछ पैसा प्रीमियम के तौर पर जमा करना होगा और कुछ सरकार अपनी तरफ से किसान के पेंशन अकाउंट में जमा करेगा। ये पेंशन स्कीम सभी लोगो के लिए नहीं है, सिर्फ किसान भाई ही इसका लाभ ले सकते है। आप किसान नहीं हो फिर भी पेंशन का लाभ पाना चाहते हो तो इस आर्टिकल को पढ़े – सभी को मिलगा पेंशन जानिए कैसे।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

पीएम किसान मानधन योजना किया है ?

हमारे देश में किसानों के आर्थिक हालत अभी भी उतना अच्छा नहीं है की वह अपने बुढ़ापे के लिए किसी पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते। बुढ़ापा के लिए कई प्लान ना होने के वजह से देखा गया है की उम्र बढ़ने के बाद भी एक किसान को खेतों में काम करना जारी रखना पड़ता है या फिर परिवार के किसी दूसरे सदस्य के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। क्यूंकि इस से पहले किसानों को पेंशन देने का कई सुविधा नहीं था।

इसी चीज़ को देखने हुए दूसरी बार मोदी सरकार बनते ही किसानों के लिए पेंशन बावस्थ शुरू करने का भरोसा दिया गया था। सरकार अपनी वादा को पूरा करते हुए ‘किसान मान-धन योजना’ के तहत रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। आप एक किसान हो तो पम किसान मानधन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और सही समय पर पेंशन का लाभ ले सकते हो।

कौन कौन इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते है

इस योजना के साथ लगभग सभी छोटे और सीमांत किसान जुड़ सकते है। पम मानधन पेंशन के साथ जुड़ने के लिए किसान के पास सिर्फ 2 हेक्टेयर जमीन होना चाहिए। एक परिवार के एक से ज्यादा लोग भी इस स्कीम के साथ जुड़ सकते है, लेकिन सभी को अलग अलग अपनी पेंशन का प्रीमियम भरना होगा। इसके अलावा कुछ शर्त है जिनको आपको पूरा करना होगा –

किसान मन धन योजना के योग्यता

  • लाभार्थी का किसान होना आवश्यक है क्यूंकि यह स्कीम सिर्फ किसानों के लिए ही है।
  • किसान के पास 2 हेक्टेयर होना चाहिए इस योजना से साथ जुड़ने के लिए।
  • किसान का उम्र 18 से 40 साल के बिच होना चाहिए। इस से कम/ज्यादा होने पर किसान इस योजना के साथ नहीं जुड़ सकते।
  • जो भी किसान इस योजना के साथ जुड़ेंगे उनको 60 साल उम्र तक हर महीने कुछ रूपए पेंशन प्रीमियम के तौर पर जमा करना होगा।
  • एक बार जुड़ने के बाद अगर कई इस योजना से बहार आना चाहता हे तो 5 साल बाद बहार आ सकते हो। पेंशन स्कीम से बहार आने पर उनके द्वारा जमा किया गया सभी पैसा ब्याज समेत वापिस कर दिया जाएगा।

कौनसे दस्तावेज चाहिए इसके लिए 

  1. आधार कार्ड
  2. बैंक बैंक
  3. किसान कार्ड

प्रधान मंत्री किसान मान-धन योजना रजिस्ट्रेशन करें

इस योजना में आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है लेकिन आप खुद नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाना होगा। प्रधम मंत्री किसान मानधन योजना आवेदन/रजिस्ट्रेशन का काम इन्ही को सपा गया है। अगर आपको किसान पेंशन आवेदन करना है तो अपनी सभी दस्तावेज और बैंक पासबुक लेकर CSC सेंटर चले जाइये।

आपको बता दू की पेंशन का प्रीमियम हर महीने आपके बैंक आकउंट से कट लिया जाएगा और 60 साल उम्र के बाद हर महीने आपके बैंक आकउंट में 3000 रूपए ऑटोमेटिक आता रहेगा।

पेंशन पाने के लिए हर महीने कितना प्रीमियम भरना होगा 

इस योजना का प्रीमियम आपके उम्र के हिसाब से तय होगा। आप कम उम्र (18साल के बाद) में इस योजना से साथ जुड़ेंगे तो आपको मंथली कम प्रीमियम भरना होगा, क्यूंकि आपको पेंशन का प्रीमियम भरने के लिए बहुत समय मिलता है। वही अगर आप थोड़ा ज्यादा उम्र (40 साल से कम) में पेंशन स्कीम लेंगे तो थोड़ा ज्यादा पैसा महीने का भरना होगा, क्यूंकि उसकी प्रीमियम चुकाने के लिए आपको बहुत कम समय मिलता है। प्रीमियम जमा करने का अधिकतम उम्र 60 साल है।

इस योजना में किसान मंथली जितनी रूपए जमा करोगे ठीक उतनी ही सरकार किसान के अकाउंट में जमा करेगा। क्यूंकि Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana (PM-KMY) के मंथली प्रीमियम का आधा सरकार देगा।

प्रवेश आयु लाभार्थी का योगदान सरकार की योगदान कुल योगदान
18-20 55 – 61 55 – 61 110 – 122
21-25 55 – 61 55 – 61 128 – 160
26-30 85 – 105 85 – 105 170 – 210
31-35 110 – 150 110 – 150 220 – 300
36-40 160 – 200 160 – 200 340 – 400

जो जो किसान इस योजना में पैसे जमा करेंगे उनके उम्र 60 साल होते ही पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। पेंशन का अमाउंट अपने आप आपके बैंक में क्रेडिट होता रहेगा।

किसान पेंशन योजना के बारे में और जानने के लिए इस आर्टिकल को पढ़े – प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के पूरी जानकारी और गोवेर्मेंट ऑफिसियल जानकारी आपको यहां मिलेगा – link

Written by Pradip Mandal · Categorized: Pradhan Mantri Yojna  · Tagged: PM Kisan Mandhan Yojana, किसान पेंशन योजना, किसान मानधन योजना

Aug 12 2019

विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश 2019। आवेदन, स्टेटस, लिस्ट

अभी भी हमारे समाज के ज्यादा तार परिवार में घर चलाने का जिम्मेदारी (कमाई) पति पर ही होता है। ऐसे में अगर किसी कारण से पति का मौत हो जाता है तो उनके विधवा पत्नी बिल्कुल निराश्रित हो जाता है। क्यूंकि घर के लिए कमाई एक मात्र उनके पति ही किया करते थे। इसलिए विधवा महिला को थोड़ी सी मदद करने के लिए यूपी सरकार विधवा पेंशन योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत विधवा महिला को हर महीने पैसे की मदद दिया जायेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए विधवा पेंशन योजना में आवेदन करना होगा।

उत्तर प्रदेश में vidhwa pension yojana उन महिला के लिए बहुत ही उपयोगी होगा जिनके आय का कई जरिया नहीं है। विधवा महिला को इस योजना से अथिक मदद किया जायेगा ताकि वह समाज के साथ चल सके। इस योजना में केंद्र सरकार भी कुछ आर्थिक मदद करेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आप चाहो तो ऑफलाइन भी निराश्रित महिला पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो – ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम सभा और शहरी क्षेत्र के लिए जिला प्रोवेशन आथिकारी कार्यालय में जाकर।

Vidhwa Pension Yojana

विधवा पेंशन योजना के द्वारा उन महिलाओं को पेंशन की सुविधा दिया जाएगा जिनके पति का मौत हो चूका है। पेंशन का पैसा हर महीने लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जमा होता रहेगा। लेकिन इसके लिए कुछ शर्ते रखा गया है जिस पर खड़े उतरने के बाद ही किसी विधवा को पेंशन की सुविदा मिलगे। आवेदन करने से पहले इन शर्ते एक बार जरूर देखले।

  1. इस योजना में आवेदनक की उम्र 18 से 60 साल के बिच हो।
  2. महिला को उत्तर प्रदेश का निवासी होना ही चाहिए।
  3. लाभार्थी के नाम और उनके परिबार का नाम BPL लिस्ट में होना चाहिए।
  4. आवेदक महिला का कोई बालिग संतान नहीं होना चाहिए। और होगा भी तो वह अपनी माता के भरण पोषण में असमर्थ होना चाहिए।
  5. महिला को किसी दूसरे श्रोत से पेंशन ना मिल रहा हो।

इसको पढ़े – उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र बनाय

किया लाभ मिलेगा महिला को विधवा पेंशन से

  • इस योजना के लाभार्थी होने पर यूपी सरकार महिला को 300 रूपए हर महीने देगा।
  • एन.एस.ए.पी (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम) योजना के तहत 40 से 79 आयु बर्ग के महिला को 300 प्रति मह मिलगा।

दस्तावेज जरूरी कौन से चाहिए?

  1. रंगीन पासपोर्ट आकार फोटो (JPEG)
  2. जन्मतिथि / आयु प्रमाण (PDF)
  3. आधार कार्ड (PDF)
  4. बैंक पासबुक कॉपी (PDF)
  5. आय-प्रमाण पत्र (PDF)
  6. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (PDF)

इन सबका डिजिटल कॉपी बनके रखे ऑनलाइन वेदन करने के लिए।

विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश आवेदन

इस योजना में आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष पोर्टल दिया है। ऑनलाइन vidhwa pension yojana में आवेदन करने से पहले ऊपर बताया गया सभी जरूरी दस्तावेज के डिजिटल PDF File (सिर्फ फोटो का JPEG फाइल) मोबाइल/कंप्यूटर में जमा करके रख लीजिये।

आवेदन करने के लिए आप http://sspy-up.gov.in/IndexWIDOW.aspx इस पोर्टल को ओपन कर लीजिये। पोर्टल को खोलते ही ऑनलाइन आवेदन करें का ऑप्शन दिखेगा उसपे क्लिक करदे।

विधवा पेंशन आवेदन

अब आपके सबसे एक ओर पेज खुलकर आ जाएगा, यहां 1. New Entry Form पर क्लिक करना है।

New Entry Form

जैसे ही आप नई एंट्री फॉर्म पर आएंगे कुछ इस तरह के WIDOW PENSION FORM खुलकर आ जाएगा। यहां पर विधवा महिला के सभी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करके Save कर देना है। यहां पर कुल चार तरह के जानकारी भरना है –

विधवा पेंशन फॉर्म

  • व्यक्तिगत विवरण – इस सेक्शन पर सभी प्रकार के पर्सनल जानकारी जैसे की नाम, एड्रेस, फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड कॉपी अपलोड करना है।
  • बैंक का विवरण – इस पर महिला के बैंक अकाउंट के जानकारी भरना है – बैंक नाम, खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम और बैंक पासबुक कॉपी अपलोड कर देना है।
  • आय का विवरण – महिला के परिवार का कुल वार्षिक आय, आय-प्रमाण पत्र क्रमांक नंबर और आय-प्रमाण पत्र कॉपी अपलोड कर दीजिये।
  • अन्य महत्वपूर्ण विवरण – इस सेक्शन पर पति की मृत्यु का दिनांक और मृत्यु प्रमाण पत्र कॉपी अपलोड कर देना है।

ये भी पढ़े – उत्तर प्रदेश में आय प्रमाण पत्र बनाना सीखिए

ऊपर बताया गया सभी जानकारी को भरकर Θ मैं घोषणा….. करता हु के बॉक्स पर ✔ करना है और निचे इमेज में दिया कोड को डालकर कर फॉर्म को SAVE करदे। जैसे ही आप सेव करोगे एक पंजीकरण संख्या दिखेगा उसको नोट करके रखे और PRINT SAVE FORM पर क्लिक करके फॉर्म को सेव कर लीजिये। प्रिंट किया गया फॉर्म की जरूरत महिला को आगे पढ़ेगा क्यूंकि आवेदन पूरा नहीं हुआ।

पंजीकरण संख्या

अब फिरसे  http://sspy-up.gov.in/oap/public/MenuPageForPublic.aspx?s=WidowPension इस लिंक पर जाना है। लेकिन इस बार नई एंट्री फॉर्म पर नहीं बल्कि 2. Edit Saved Form / Final Submit पर क्लिक कर देना है।

फाइनल सबमिट

इसके बाद स्कीम, जनपद और रजिस्टर नंबर डालकर पहले जिस फॉर्म को सेव किया था उसी को ओपन कर लेना है। पहले फॉर्म भरने समय कुछ गलती हुआ था तो यहां से सुधार कर सकते हो। अगर सब ठीक है तो फॉर्म के लास्ट इमेज में दिया कोड को बॉक्स पर डालकर FINAL SUBMIT करदे। फाइनल सबमिट करते ही आवेदन पत्र ज़िला समाज कल्यार् अधिकारी / ज़िला  प्रोबेशन अधिकारी के पास चला जाएगा। एक छोटा सा काम ओर करना होगा पेंशन पाने के लिए।

आवेदन पत्र को सेव करके अपने जिस फॉर्म को Print (save) किया था उसके कॉपी और सभी दस्तावेज के कॉपी (जिनको अपलोड किया है) ज़िला समाज कल्यार् अधिकारी / ज़िला प्रोबेशन अधिकारी के ऑफिस में जाकर जमा करना होगा महिला होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के एक महीने के अंदर ऑफिस में प्रिंट फॉर्म और दस्तावेज जमा करना ज़रूरी है नहीं तो पेंशन मंजूर नहीं होगा।

आवेदन की स्थिति जाने?

फॉर्म जमा करने के बाद आप इसका स्टेटस देखना चाहते हो तो इस लिंक पर जाकर देख सकते हो – विधवा पेंशन योजना स्टेटस

यूपी विधवा पेंशन योजना का लाभार्थी लिस्ट

इस योजना के तहत अभी तक किन किन महिला को पेंशन मिला है आप चाहो तो इसका लिस्ट देख सकते हो। यूपी सरकार ने अपने पोर्टल पर इसका सूची दिया है। विधवा पेंशन लिस्ट देखने के लिए आप फिरसे WIDOW Pension पोर्टल के होम पेज पर चले जाइये – http://sspy-up.gov.in/IndexWIDOW.aspx ।

थोड़ा सा निचे पेंशनर सूची का सेक्शन होगा। वहां साल के हिसाब से सभी पेंशन लाभार्थी का नाम दिया है उनमे क्लिक करके लिस्ट देख सकते हो।

संपर्क नंबर 
टोल फ्री नंबर – 18004190001

ऑफिसियल दिशा निर्देश – Link

 

Written by Pradip Mandal · Categorized: UP Yojana · Tagged: vidhwa pension yojana, विधवा पेंशन, विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश 2019

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