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UP Yojana

Aug 20 2019

पारिवारिक लाभ योजना आवेदन 2019। Parivarik Labh Status

उत्तर प्रदेश सरकार के पारिवारिक लाभ योजना किसी गरीब-मजदूर की मृत्यु होने पर उनके फॅमिली को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। Parivarik labh yojna में उन परिवारों को सहायता मिलता है जिन के मुखिया तथा एकमात्र कमाऊ व्यक्ति की अचानक से मृत्यु जाता है। ये सहायता सब परिवार को नहीं मिलता, जो आर्थिक रूप से बहुत गरीब है सिर्फ उन्ही को इसका लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (rastriya parivarik labh Yojana) का लाभ लेने के लिए आवदेन कैसे करना है और आवेदन पत्र की स्थिति देखना सीखेंगे।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के जरिये 30,000 हजार रूपए की मदद दिया जाएगा मृतक व्यक्ति के परिवार को। यह आर्थिक सहायता तभी मिलगे अगर मौत होने वाला व्यक्ति ही परिवार के एक मात्र कमाने वाला थे तो। अगर उनके कई बालिग बेटा/बेटी है जो घर का खर्चा उठा सकता है तो उनको इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं परिवार के आय ज्यादा होने पर भी नेशनल फैमिली बेनिफिट (राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ) का लाभ नहीं मिलेगा।

पारिवारिक लाभ योजना आवेदन

इस योजना का मकसद मृतक व्यक्ति के परिवार को सम्हलने के लिए पैसे की मदद देना। मुआवजा का रकम बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन जिस परिवार के एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति का मौत हो जाता है उनको थोड़ा सहायता तो मिल ही जाएगा। पारिवारिक लाभ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने से पहले आपको इस योजना के पात्रता और सभी नियम जान लेना चाहिए।

Rastriya Parivarik Labh Yojana

एक साधारण गरीब परिवार चलने वाला व्यक्ति की जब अचानक से मौत हो जाता है तब उस फॅमिली के ऊपर किया बित्ति है ये सिर्फ वही परिवार समझ सकते है जिनके साथ ऐसा हुआ हो। उनका दुख ना आप – मैं कम सकते है और नहीं सरकार। लेकिन उनको सहायता प्रदान करके तकलीफ को थोड़ा कम किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ठीक एहि काम किया है ‘पारिवारिक लाभ’ योजना के जरिये। इस के जरिये सरकार उनको 30000 हजार रूपए का मुआवजा राशि प्रदान करता है।

इस योजना को यूपी सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर चलता है। इस लिए इस को नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता (Eligibility) रखा है। 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना पात्रता ?

  • परिवार को उत्तर प्रदेश के स्थायी नागरिक होना चाहिए।
  • मृतक व्यक्ति के उम्र 18 – 60 होना चाहिए, तभी उनके परिवार मुआवजा राशि के लिए आवेदन कर सकता है।
  • परिवार का नाम  UP BPL List में होना चाहिए।
  • सरकार इस में फॅमिली के वार्षिक आय सीमा निर्धारित किया है, इसके ऊपर आय होने पर मृतक परिवार को मुआवजा नहीं मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए आय सीमा 46,080 और शहरी क्षेत्र के लिए आय सीमा 56,450 रखा गया है। 

जरूरी दस्तावेज कौन से चाहिए

आवेदन करते समय दो लोगो के दस्तावेज देना होगा – फॅमिली में से जो आवेदन कर रहा है (आवेदक) और मृतक का विवरण। सभी दस्तावेज के डिजिटल कॉपी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड करना होगा।

  1. परिवार में से जो आवेदन कर रहा है उनका फोटो
  2. आवेदक का आधार कार्ड
  3. फॅमिली आय-प्रमाण पत्र
  4. बैंक पासबुक कॉपी
  5. आवेदक का Signature अपलोड करना होता है
  6. मृत्यु प्रमाण पत्र का कॉपी
  7. आवेदक का Signature अपलोड करना होगा

पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन करें

मृतक व्यक्ति के परिवार में कई भी आवेदन कर सकता है मुआवजा के लिए – माता, पिता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री भाई, बहन। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन पारिवारिक लाभ फॉर्म जमा करने से मुआवजा जल्दी मिल जाता है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट पर जाना होगा – http://nfbs.upsdc.gov.in/। इस पोर्टल पर आपको योजना से जुड़े सभी चीज़े मिल जाएगा। नई आवेदन करने के लिए नया पंजीकरण पर क्लिक करदे।

पारिवारिक लाभ योजना

अब आपके सामने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा। आर्थिक लाभ पाने के लिए आवेदक और मृतक को सभी जानकारी सही से यहां भरना होगा। इस फॉर्म में तीन तरह के जानकारी भरना होता है – आवेदक का विवरण, बैंक खाते का विवरण, मृतक का विवरण। 

आवेदक का विवरण – मृतक के परिवार में से जो मुआवजा का आवेदन कर रहा उसका जानकारी देना है। जैसे की नाम, पिता / पति का नाम, पहचान पत्र कि फ़ोटोकॉपी, वार्षिक आय, मोबाइल नं०, श्रेणी, लिंग यह सब भरना है।

बैंक खाते का विवरण – यहां आवेदक के बैंक डिटेल भरना है। जिस बैंक में आप मुआवजा का पैसा लेना चाहते हो उसके बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, आई एफ एस सी कोड (ifsc code), अकाउंट नंबर डाल दीजिये।

मृतक का विवरण –  जिस व्यक्ति की मौत हुआ है यहां उनका जानकारी देना है। जानकारी में मृतक का नाम, मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या, मृत्यु का कारण, आवेदक का मृतक से सम्बन्ध, मृत्यु प्रमाण पत्र और आवेदन का एक Signature कागज में लिखकर स्कैन कॉपी अपलोड करना है।

ऊपर बताया गया सभी जानकारी को भरने के बाद Verify के बॉक्स पर ऊपर लिखा हुआ कोड डालकर और Ο मैं प्रमाणित करता…. के आगे ✔ करके SUBMIT FORM पर क्लिक करदे।

फॉर्म सबमिट करते ही आपका आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा हो जायेगा। लेकिन अभी भी थोड़ा काम बाकि है। जैसे ही आप SUBMIT FORM पर क्लिक करते ही अब तक अपने जो जो जानकारी भरी है वह सब एक पेज में भरकर आ जाएगा। इस के निचे Print और Print Receipt का ऑप्शन होगा, उनपर क्लिक करके Form और Receipt दोनों का प्रिंट आउट निकल लेना है।

नोट – ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद अपने जिस आवेदन पत्र का प्रिंट निकले थे उसको और सभी दस्तावेज (जिनको अपने अपलोड किया है) के हार्ड कॉपी उप-जिलाधिकारी कार्याल्‍य में जमा होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जब तक आप कार्याल्‍य में जाकर अपने आवेदन का कॉपी जमा नहीं करोगे तब तक उसपर काम शुरू नहीं होगा। सब कुछ हो जाने के बाद पारिवारिक लाभ स्टेटस चेक करके देख सकते हो की मुआवजा आवेदन मंजूर हुआ या नहीं।

Parivarik Labh Status

आवेदन पत्र जमा करने के कुछ दिन बाद राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति चेक किया जा सकता है। इस के लिए आप सीधे चले जाइए – http://nfbs.upsdc.gov.in/Search_Pensioner_nfbs_new.aspx पर। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट और Account No. / Register No डालकर स्टेटस देख सकते हो। अकाउंट और रजिस्टर नंबर आपको Receipt में देखने को मिल जायेगा।

संपर्क सूत्र
Help Line Toll-Free Number – 18004190001

देखा आपने  कितनी आसानी से पारिवारिक लाभ योजना आवेदन किया जा सकता है। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो ऊपर दिए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हो। या फिर आप निचे कमेंट करके भी हम से पूछ सकते हो।

Written by Pradip Mandal · Categorized: UP Yojana · Tagged: parivarik labh status, parivarik labh yojna, पारिवारिक लाभ

Aug 12 2019

विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश 2019। आवेदन, स्टेटस, लिस्ट

अभी भी हमारे समाज के ज्यादा तार परिवार में घर चलाने का जिम्मेदारी (कमाई) पति पर ही होता है। ऐसे में अगर किसी कारण से पति का मौत हो जाता है तो उनके विधवा पत्नी बिल्कुल निराश्रित हो जाता है। क्यूंकि घर के लिए कमाई एक मात्र उनके पति ही किया करते थे। इसलिए विधवा महिला को थोड़ी सी मदद करने के लिए यूपी सरकार विधवा पेंशन योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत विधवा महिला को हर महीने पैसे की मदद दिया जायेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए विधवा पेंशन योजना में आवेदन करना होगा।

उत्तर प्रदेश में vidhwa pension yojana उन महिला के लिए बहुत ही उपयोगी होगा जिनके आय का कई जरिया नहीं है। विधवा महिला को इस योजना से अथिक मदद किया जायेगा ताकि वह समाज के साथ चल सके। इस योजना में केंद्र सरकार भी कुछ आर्थिक मदद करेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आप चाहो तो ऑफलाइन भी निराश्रित महिला पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो – ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम सभा और शहरी क्षेत्र के लिए जिला प्रोवेशन आथिकारी कार्यालय में जाकर।

Vidhwa Pension Yojana

विधवा पेंशन योजना के द्वारा उन महिलाओं को पेंशन की सुविधा दिया जाएगा जिनके पति का मौत हो चूका है। पेंशन का पैसा हर महीने लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जमा होता रहेगा। लेकिन इसके लिए कुछ शर्ते रखा गया है जिस पर खड़े उतरने के बाद ही किसी विधवा को पेंशन की सुविदा मिलगे। आवेदन करने से पहले इन शर्ते एक बार जरूर देखले।

  1. इस योजना में आवेदनक की उम्र 18 से 60 साल के बिच हो।
  2. महिला को उत्तर प्रदेश का निवासी होना ही चाहिए।
  3. लाभार्थी के नाम और उनके परिबार का नाम BPL लिस्ट में होना चाहिए।
  4. आवेदक महिला का कोई बालिग संतान नहीं होना चाहिए। और होगा भी तो वह अपनी माता के भरण पोषण में असमर्थ होना चाहिए।
  5. महिला को किसी दूसरे श्रोत से पेंशन ना मिल रहा हो।

इसको पढ़े – उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र बनाय

किया लाभ मिलेगा महिला को विधवा पेंशन से

  • इस योजना के लाभार्थी होने पर यूपी सरकार महिला को 300 रूपए हर महीने देगा।
  • एन.एस.ए.पी (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम) योजना के तहत 40 से 79 आयु बर्ग के महिला को 300 प्रति मह मिलगा।

दस्तावेज जरूरी कौन से चाहिए?

  1. रंगीन पासपोर्ट आकार फोटो (JPEG)
  2. जन्मतिथि / आयु प्रमाण (PDF)
  3. आधार कार्ड (PDF)
  4. बैंक पासबुक कॉपी (PDF)
  5. आय-प्रमाण पत्र (PDF)
  6. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (PDF)

इन सबका डिजिटल कॉपी बनके रखे ऑनलाइन वेदन करने के लिए।

विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश आवेदन

इस योजना में आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष पोर्टल दिया है। ऑनलाइन vidhwa pension yojana में आवेदन करने से पहले ऊपर बताया गया सभी जरूरी दस्तावेज के डिजिटल PDF File (सिर्फ फोटो का JPEG फाइल) मोबाइल/कंप्यूटर में जमा करके रख लीजिये।

आवेदन करने के लिए आप http://sspy-up.gov.in/IndexWIDOW.aspx इस पोर्टल को ओपन कर लीजिये। पोर्टल को खोलते ही ऑनलाइन आवेदन करें का ऑप्शन दिखेगा उसपे क्लिक करदे।

विधवा पेंशन आवेदन

अब आपके सबसे एक ओर पेज खुलकर आ जाएगा, यहां 1. New Entry Form पर क्लिक करना है।

New Entry Form

जैसे ही आप नई एंट्री फॉर्म पर आएंगे कुछ इस तरह के WIDOW PENSION FORM खुलकर आ जाएगा। यहां पर विधवा महिला के सभी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करके Save कर देना है। यहां पर कुल चार तरह के जानकारी भरना है –

विधवा पेंशन फॉर्म

  • व्यक्तिगत विवरण – इस सेक्शन पर सभी प्रकार के पर्सनल जानकारी जैसे की नाम, एड्रेस, फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड कॉपी अपलोड करना है।
  • बैंक का विवरण – इस पर महिला के बैंक अकाउंट के जानकारी भरना है – बैंक नाम, खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम और बैंक पासबुक कॉपी अपलोड कर देना है।
  • आय का विवरण – महिला के परिवार का कुल वार्षिक आय, आय-प्रमाण पत्र क्रमांक नंबर और आय-प्रमाण पत्र कॉपी अपलोड कर दीजिये।
  • अन्य महत्वपूर्ण विवरण – इस सेक्शन पर पति की मृत्यु का दिनांक और मृत्यु प्रमाण पत्र कॉपी अपलोड कर देना है।

ये भी पढ़े – उत्तर प्रदेश में आय प्रमाण पत्र बनाना सीखिए

ऊपर बताया गया सभी जानकारी को भरकर Θ मैं घोषणा….. करता हु के बॉक्स पर ✔ करना है और निचे इमेज में दिया कोड को डालकर कर फॉर्म को SAVE करदे। जैसे ही आप सेव करोगे एक पंजीकरण संख्या दिखेगा उसको नोट करके रखे और PRINT SAVE FORM पर क्लिक करके फॉर्म को सेव कर लीजिये। प्रिंट किया गया फॉर्म की जरूरत महिला को आगे पढ़ेगा क्यूंकि आवेदन पूरा नहीं हुआ।

पंजीकरण संख्या

अब फिरसे  http://sspy-up.gov.in/oap/public/MenuPageForPublic.aspx?s=WidowPension इस लिंक पर जाना है। लेकिन इस बार नई एंट्री फॉर्म पर नहीं बल्कि 2. Edit Saved Form / Final Submit पर क्लिक कर देना है।

फाइनल सबमिट

इसके बाद स्कीम, जनपद और रजिस्टर नंबर डालकर पहले जिस फॉर्म को सेव किया था उसी को ओपन कर लेना है। पहले फॉर्म भरने समय कुछ गलती हुआ था तो यहां से सुधार कर सकते हो। अगर सब ठीक है तो फॉर्म के लास्ट इमेज में दिया कोड को बॉक्स पर डालकर FINAL SUBMIT करदे। फाइनल सबमिट करते ही आवेदन पत्र ज़िला समाज कल्यार् अधिकारी / ज़िला  प्रोबेशन अधिकारी के पास चला जाएगा। एक छोटा सा काम ओर करना होगा पेंशन पाने के लिए।

आवेदन पत्र को सेव करके अपने जिस फॉर्म को Print (save) किया था उसके कॉपी और सभी दस्तावेज के कॉपी (जिनको अपलोड किया है) ज़िला समाज कल्यार् अधिकारी / ज़िला प्रोबेशन अधिकारी के ऑफिस में जाकर जमा करना होगा महिला होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के एक महीने के अंदर ऑफिस में प्रिंट फॉर्म और दस्तावेज जमा करना ज़रूरी है नहीं तो पेंशन मंजूर नहीं होगा।

आवेदन की स्थिति जाने?

फॉर्म जमा करने के बाद आप इसका स्टेटस देखना चाहते हो तो इस लिंक पर जाकर देख सकते हो – विधवा पेंशन योजना स्टेटस

यूपी विधवा पेंशन योजना का लाभार्थी लिस्ट

इस योजना के तहत अभी तक किन किन महिला को पेंशन मिला है आप चाहो तो इसका लिस्ट देख सकते हो। यूपी सरकार ने अपने पोर्टल पर इसका सूची दिया है। विधवा पेंशन लिस्ट देखने के लिए आप फिरसे WIDOW Pension पोर्टल के होम पेज पर चले जाइये – http://sspy-up.gov.in/IndexWIDOW.aspx ।

थोड़ा सा निचे पेंशनर सूची का सेक्शन होगा। वहां साल के हिसाब से सभी पेंशन लाभार्थी का नाम दिया है उनमे क्लिक करके लिस्ट देख सकते हो।

संपर्क नंबर 
टोल फ्री नंबर – 18004190001

ऑफिसियल दिशा निर्देश – Link

 

Written by Pradip Mandal · Categorized: UP Yojana · Tagged: vidhwa pension yojana, विधवा पेंशन, विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश 2019

Aug 06 2019

Bhu Naksha Uttar Pradesh। भूलेख नक्शा यूपी का कैसे देखे ?

उत्तर प्रदेश सरकार देश के डिजिटल भावना को समझते हुए ‘Bhu Naksha Uttar Pradesh’ नाम से एक वेब पोर्टल (Web portal) की शुरुआत किया है। इस पोर्टल से आप पूरे प्रदेश का भूलेख नक्शा देख सकते हो – जिला, तहसील, गाँव के हिसाब से। Bhu naksha up से आप अपनी गाँव का या किसी दूसरे स्थान के जमीन का नक्शा देख और निकल सकते हो। साथ ही साथ आप किसी भी जमीन/फ्लैट का जानकारी निकल सकते हो। इस आर्टिकल पर हम भूलेख नक्शा यूपी का इस्तेमाल करना करना सीखेंगे।

पहले हम यूपी वाले के लिए ऐसा कई सिस्टम नहीं था जिसके मदद से भू-नक्शा को देखा जा सके। इस लिए तब हमें जमीन की जानकारी पाने के लिए किसी स्थानीय एजेंट या फिर पटवारी के पास जाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, आप घर बैठे बैठे यूपी के किसी भी जगह का भूलेख नक्शा देख सकते हो। ऐसा नहीं की पुरे यूपी भू नक्शा को एक ही पेज पर दिया गया है। इस पोर्टल पर बहुत ही अच्छी तरीके से यूपी के सभी गाँव का भू नक्शा अलग अलग करके दिया गया है।

भूलेख नक्शा यूपी
भूलेख नक्शा यूपी

Bhu Naksha Uttar Pradesh के वेबसाइट को ओपन करते ही आप देख पाओगे की पुरे प्रदेश के भू नक्शा इस पोर्टल पर दिखाया गया है। इसके अलावा जब आप किसी जिला, तहसील और गाँव का भू नक्शा ओपन करोगे तब आप मैप में देख पाओगे की उस गाँव के सभी Khasra No (जमीन को) को अलग अलग करके दिखाया गया है। आपको जिस Khasra No (जमीन का) जानकारी देखना है मैप पर दिए नंबर पर क्लिक करके आप देख सकते हो। यह भी पढ़े – यू पी के जमीन की पूरी जानकारी देखे

Bhu Naksha UP

भू नक्शा (भूमि नक्श) एक तरहा का मैप होता है। जिसमे किसी जगह के जमीन नक्शा अंकित होता है। आमतौर पर जो लोग जमीन मापने की काम करते है (पटवारी) उनके पास ऐसी एक bhu-naksha-map होता है। अपने देखा है तो आपको पता होगा की वह कैसी दिखती है। अगर आपने कभी भूनक्शा देखा नहीं है तो आप ऑनलाइन देख सकते हो।

ऑनलाइन यूपी bhu naksha मैप पर एक खास चीज़ है। इस मैप पर कृषि योग्य भूमि, अकृषिक भूमि, स्थल, सड़कें, रेलवे, भवन के जमीन को अलग अलग करके देख सकते हो। आपको जिस तरहा के जमीन देखना है उसके हिसाब से ऑप्शन को चुनकर मैप पर उन जमीन को चिह्नित करके देख सकते हो।

Land Type Land Description
5-3-ङ          अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि।
1-क             भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।
6-1              अकृषिक भूमि – जलमग्न भूमि ।
6-2              अकृषिक भूमि – स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन।
2                 भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो।
5-1              कृषि योग्य भूमि – नई परती (परतीजदीद)।
6-4              जो अन्य कारणों से अकृषित हो।

 

ऑनलाइन भूलेख नक्शा यूपी का कैसे देखे। Bhu Naksha Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश का भूलेख नक्शा देखने के लिए आपको यूपी सरकार की वेबसाइट भू नक्शा पर – http://upbhunaksha.gov.in/ जाना होगा। इस वेबसाइट पर आपको पूरे यूपी का भू नक्शा मिल जायेगा। लेकिन कभी यह वेबसाइट काम नहीं करता। ऐसा होने पर आप दूसरे भू नक्शा वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो- http://164.100.163.165/।

तो सबसे पहले आप भु नक्शा वेबसाइट को ओपन कर लीजिये। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तब आपको जिला : अमरोहा, तहसील : अमरोहा, गाँव : अकबरपुर सकैनिया का नक्शा दिखेगा। अब आप अपने हिसाब से जिला, तहसील और गाँव चुनकर वोहा का नक्शा देख सकते हो।

bhu naksha वेबसाइट

आप मैप में से किसी भी Khasra No/Plot No पर क्लिक करके उस जमीन का जानकारी देख सकते हो। आप ऊपर सर्च बॉक्स पर Khasra No डालकर भी मैप से plot को खोज सकते हो।

Khasra_No_Plot_No

जब आप किसी Khasra No पर क्लिक करोगे तब आपके सामने Plot Info का एक पेज आ जाएगा, इस पेज में जमीन/प्लाट का साधारण जानकारी होगा। पूरी जानकारी के लिए आप Map Report पर क्लिक करे।

plot info

Map Report पर आपको उस Khasra No/Plot का फुल इनफार्मेशन मिलेगा PDF Format में। यहां पर आपको जमीन का मालिक, कुल कितना जमीन है, जमीन किस तरह का है इसका पता लग जायेगा। इस को आप डाउनलोड और प्रिंट करके भी रख सकते हो।

भूलेख नक्शा यूपी

भूलेख नक्शा देखने के लिए आप इस तरीको को फॉलो कर सकते हो। हमे उम्मीद है की इस पोस्ट को पढ़कर आप बहुत ही आसानी से यूपी जमीन नक्शा देख और डाउनलोड कर पयोगे।

अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना है तो निचे कमेंट करके बताय। इस पोस्ट को पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद्।

Written by Pradip Mandal · Categorized: UP Yojana · Tagged: bhu naksha up, Bhu Naksha Uttar Pradesh, भू नक्शा उत्तर प्रदेश, भूलेख नक्शा यूपी

Jul 19 2019

[APL BPL] यूपी राशन कार्ड लिस्ट, UP Ration Card List

उत्तर प्रदेश राज्यों में रहने वाले गबीब लोगो के लिए उप राशन कार्ड एक वरदान जैसा है, क्योंकि up ration card के जरिये लोगो को घर का राशन कम दाम में मुहैया कराया जाता है। आप गांव में रहते हो तोह आपको पता होगा की गरीब लोगो के लिए राशन कितना जरूरी होता है। यूपी जैसे प्रदेश के गरीब लोगो को नियमित राशन मिलना बहुत ही जरूरी है। इस आर्टिकल में हम UP Ration Card List 2019 देखंगे। राशन पाने के लिए राशन कार्ड लिस्ट में आपके और आपके परिबार का नाम होना जरूरी है। राशन कार्ड सूची गाँव के अनुसार (ration card list village wise) देख सकते हो। जो लोग कुछ टाइम पहले राशन कार्ड का आवेदन किया है वह लोग इस पोस्ट को पढ़कर देख सकते हे की कार्ड बना है क्या नहीं।

            ⇒ यह भी पढ़े- आधार कार्ड चेक कैसे करे

राशन कार्ड सूची (rasan card suchi) में दो तरह का नाम होता हे- Apl list और BPL list। इसको आप इस तरह समझिये की जिनके नाम यूपी APL List में होता है उनको थोड़ा कम राशन दिया जाता और जिनके नाम BPL लिस्ट में होता है उनको थोड़ा ज्यादा राशन कम दाम में दिया ज्यादा है।

राशन कार्ड लिस्ट 
राशन कार्ड लिस्ट

आज के टाइम में आप यूपी राशन कार्ड सूची को ऑनलाइन सरकारी पोर्टल पर जाकर देख सकते हो। इसके लिए आपको किसी विशेष जानकारी डालने की जरुरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी क्षेत्र को चुनना है। यहां पे हम ration card list village wise देखेंगे। आप सिर्फ अपनी नहीं बल्कि आपके क्षेत्र में जितने rasan kard holder है उनसब के नाम को देख पयोगे।

UP Ration Card List 2019

प्रदेश का यूपी राशन कार्ड लिस्ट 2019 (up ration card list 2019) आ चूका है, इस लिस्ट में उनके नाम को भी ऐड कर दिया गया जिनके कार्ड कुछ टाइम पहले ही बना था। राशन कार्ड सिर्फ सरकारी सब्सिडी में राशन पाने के लिए ही यूज़ नहीं होता है, इसके साथ साथ सरकारी योजना और ग़ैरसरकारी काम के लिए भी rasan card की जरुरत पड़ता है। एजुकेशन कोर्स में एडमिशन के समय BPL CARD होने पर बहुत जगह कोर्स खच में छूट मिलता है।

मैं यहां पर जो up ration card list दिखाऊंगा इसमें आप पुरे परिबार का राशन कार्ड देख पयोगे। सिर्फ अपनी नहीं आप चाहो तोह दुसरो का भी राशन कार्ड देख सकते हो जरुरत पढ़ने पर। परिबार के किसी मेंबर का अभी अभी राशन कार्ड बना हे तोह आप यूपी राशन कार्ड सूचि चेक करके पता लगा सकते हो की उनके नाम लिस्ट में है या नहीं। लिस्ट में नाम ना होने पर आप राशन कार्ड स्टेटस चेक करे सकते हो- राशन कार्ड चेक। और नई राशन कार्ड अवदान करने के लिए इस पोस्ट को पढ़े – राशन कार्ड ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई ।

UP Ration Card List 2019, Ration Card List Village Wise राशन कार्ड लिस्ट

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड नई लिस्ट में किस किस का नाम है जानने के लिए आपको up ration card list 2019 को ध्यान से देखना होगा। आपको बता दू की rasan card suchi देखना बहुत आसान और फ्री होता है। आपको सिर्फ एक वेबसाइट पर जाना होगा और अपनी क्षेत्र को चुनकर गाँव/टाउन के लिस्ट को ओपन करना है।

तोह सबसे पहले आपको जाना होगा http://fcs.up.gov.in/ इस लिंक पर। यह लिंक उत्तर प्रदेश सरकार की खाद्य एवं रसद विभाग के वेबसाइट का लिंक है, राशन कार्ड से जुड़े सभी कम इसी वेबसाइट पर होता है। खाद्य एवं रसद विभाग के वेबसाइट को ओपन ओपन करके एन.एफ.एस.ए. पर क्लिक करके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) की पात्रता सूची पर क्लिक करदे।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) की पात्रता सूची

अब आपके सामने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम(NFSA) की पात्रता सूची का पेज ओपन हो जायेगा। इस पेज पर यूपी के सभी जिले का नाम होगा, आप जिस जिले में रहते हो उसके ऊपर क्लिक कर दीजिये।

जिले का नाम

अब जो पेज ओपन होगा उसपे आपके जिले का नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र नाम अलग अलग टेबल पर दिखेगा। आप शहरी इलाका में रहते हो तोह नगरीय क्षेत्र से अपनी टाउन के नाम पर क्लिक कर दीजिये और अगर आप ग्रामीण इलाका में रहते हो तोह ग्रामीण क्षेत्र के टेबल से अपना ब्लाक को चुन लीजिये।

नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र

जैसे ही आप क्षेत्र को चुन लेते हो आपके सामने एक और टेबल आ जायेगा, जहा पर राशन दुकानदार का नाम होगा। आप आपके इलाका का दुकानदार का नाम पता कर लीजिये। लेकिन यहां पर आपको दुकानदार का नाम पर क्लिक नहीं करना है, आपको राशनकार्ड कॉलम (column) में जो कार्ड संख्या होगा उसपे क्लिक करना है। आप निचे स्क्रीनशॉट में देख सकते हो।

दुकानदार का नाम

ऊपर अपने जिस दुकानदार को चुना है उसके अंतर्गत/एरिया में जितने भी राशन कार्ड धारक होगा उनके नाम और  डिजिटाइज्ड राशन कार्ड संख्या आपको दिख जायेगा, आप जिस व्यक्ति के राशन कार्ड जानकारी को देखना चाहते हो उसके डिजिटाइज्ड राशन कार्ड संख्या पर क्लिक कर दीजिये। नोट- राशन कार्ड धारक के लिस्ट पर परिबार के सभी मेंबर्स का नाम नहीं भी हो सकता है, यहां पर सिर्फ परिवार का मुखिया का नाम होता है। जब आप परिवार मुखिया के डिजिटाइज्ड राशन कार्ड संख्या पर क्लिक करोगे आपको परिवार के बाकि सदस्य का भी नाम देख पयोगे।

राशन कार्ड धारक का नाम

ऊपर बताया गया तरीका को फॉलो करके आप राशन कार्ड सूची देख सकते हो। मुझे उम्मीद है की इस पोस्ट को पढ़कर up ration card list देख लिया होगा। आर्टिकल अच्छी लगे तोह फेसबुक और व्हाट्सप्प पर शेयर जरूर करे। इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए धन्यवाद्।

Written by Pradip Mandal · Categorized: UP Yojana · Tagged: up ration card list 2019, राशन कार्ड नई लिस्ट, राशन कार्ड लिस्ट, राशन कार्ड सूची

Jul 19 2019

[SC/ST/OBC] जाति प्रमाण पत्र फार्म, आवेदन: Jati Praman Patra

भारतीय संविधान में देश तथा उत्तर प्रदेश के कुछ जातियों को विशेष अधिकार मिला हुआ है, उन लोगो के लिए जाति प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हे। Jati praman patra (caste certificate) ये साबित करता हे की यह व्यक्ति इस विशेष जाति के अंतर्गत आता है। ऐसी जाति के लोगों को लगवग सभी सरकारी योजना और नौकरी में आरक्षण मिलता है। अगर आप ऐसे विशेष कास्ट में आते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट (जाति प्रमाण पत्र) बना लेना चाहिए। आज के समय में आप ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हो।

उत्तर प्रदेश सरकार Jati Online बनाने की सुविदा देती है। इस लिए आज इस पोस्ट पर आपको जाति प्रमाण पत्र फार्म डाउनलोड करने से लेकर आवेदन करने तक की सभी जानकारी दूंगा। और साथ साथ जाति प्रमाण पत्र देखे और सत्यापन (Verification) करना भी सिखाऊंगा। अगर आप प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपको पाता होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र आवेदन और सत्यापित करना दोनों एक चीज़ नहीं हे। अगर आपका सर्टिफिकेट बन चूका हे या आवेदन जमा किया जा चूका है तो उसके बाद ही सत्यापन प्रक्रिया आता है।

  • यूपी ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र बनाना सीखिए।
  • उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र फार्म, आवेदन, जाँच।

जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वैधानिक सूची संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के तहत पहली बार अधिसूचित की गई थी। इन सूचियों को समय-समय पर जरूरत के हिसाब से संशोधित / पूरक किया गया है। राज्यों के पुनर्गठन होने पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश 29 अक्टूबर, 1956 से लागू हुआ। इसके बाद कुछ राज्यों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची के संबंध में कुछ अन्य आदेश भी लागू  हुआ है।

जाति प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन अनुसूचित जाति (Schedule Caste -SC ), अनुसूचित जनजाति(Schedule Tribe – ST) or अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes – OBC) और विमुक्त जाति के प्रमाण पत्र बनता हे। हमारे संविधान द्बारा विशेष अधिकार प्राप्त SC-ST-OBC वर्ग के लोगो को सरकार द्बारा सभी प्रकार के नौकरी और परियोजना में आरक्षण मिलता है। अगर आप इन आरक्षित श्रेणी में आते हो और आप किसी सरकारी नौकरी/योजना में अपना उम्मीदवारी दर्ज कर बना चाहते हो तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक हे।

जाति प्रमाण पत्र का लाभ

वैसे तो लगवग सभी सरकारी कामों के लिए यूपी जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ता हे। इसके जरिये आप सरकारी कामों और भर्ती में छूट प्राप्त कर सकते हो –

  • SC, ST और OBC वर्ग के लोगो के लिए सभी प्रकार के राज्यों और केंद्र सरकार की नौकरी में आरक्षण मिलता है।
  • सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सेट आरक्षित होता है।
  • शिक्षा प्रतिष्ठान में भर्ती शुल्क में छूट मिल सकता है अगर आपके पास यूपी कास्ट सर्टिफिकेट हे तोह।
  • सभी प्रकार के सरकारी योजना में लाभार्थी होने के लिए जाति प्रमाण पत्र आपका सहायता करता हे।
  • अगर आपके पास jati praman patra हे तो आपको सभी सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा के लिए अडंमिशन में उम्र, योग्यता, प्रवेश शुल्क में छूट मिल जाता है।
  • सरकार के तरफ से प्रदान की जाने वाला भिन्न प्रकार के सब्सिडे लेने की लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए।
  • छात्रवृत्ति के लाभ लेने के लिए जाती सर्टिफिकेट आवश्यक होता है।

Jati Praman Patra Form

ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में फॉर्म डाउनलोड नहीं करना होता हे। आपको यूपी सरकार के वेबसाइट पर ही जाति प्रमाण पत्र फार्म मिल जायेगा। आपको फॉर्म ऑनलाइन ही भरना हे और आवश्यक दस्तावेज को ऑनलाइन ही अपलोड करके सबमिट कर देना ही। जाति प्रमाण पत्र फार्म डाउनलोड करने की कई जरूरत नहीं हे।

जरूरी दस्तावेज

निचे दिए सभी डाक्यूमेंट्स के डिजिटल JPG फाइल आपके सिस्टम में होना चाहिए ऑनलाइन आवेदन के लिए। फाइल साइज 50 KB से कम होना चाहिए –

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  • पार्षद/वार्डन/ग्राम प्रधान के जाती प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड कॉपी

घोषणा पत्र कैसे बनती जे जानने के लिए यहां क्लिक करे – निवास प्रमाण पत्र फार्म

आवेदन करे जाति प्रमाण पत्र के लिए – Jati Praman Patra Online Apply

ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही आसान हे। आपको बस यूपी सरकार के वेबपोर्टल पर जाकर एक अकाउंट बनाना है और जाति प्रमाण पत्र फार्म में सभी जानकारी भरकर जाना कर देना। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं हे मैं एक एक करके पूरी प्रोसेस बताऊंगा।

आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा उत्तर प्रदेश सरकार के e-Sathi पोर्टल पर – eSathi Portal। इस वेबसाइट पर पहली बार कई काम करने के लिए आपको नई पंजीकरण (रजिस्ट्रीकरण) बनाना होता है। एक बार पंजीकरण करने के बाद अगली बार इस पोर्टल पर कई भी काम करते समय इस आईडी का इस्तेमाल कर सकते हो। क्यूंकि इस पोर्टल के मदद से आप निवास, आय प्रमाण पत्र जैसे सर्टिफिकेट बना सकते हो। पंजीकरण के लिए आप पोर्टल के होम पेज पर राइट साइड (दाईं ओर) में दिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण? पर क्लिक करदे।

नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण

नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करके आपको अपनी सभी जानकारी भरकर रजिस्ट्रीकरण बनाना होगा। निवास पत्र बनाने के आर्टिकल पर मैंने विस्तार में पंजीकरण करना सिखाया हे। अगर आपको कई दिक्कत होता हे तो उस आर्टिकल को पढ़ले – पंजीकरण बना सीखे।

पंजीकरण सम्पूर्ण करने के बाद आपके पास आईडी और पासवर्ड आ गया होगा। अब आप eSathi Porta के होम पेज पर आकर पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन बॉक्स पर आईडी, पासवर्ड और सुरक्षा कोड डालकर लॉगिन करले। लॉगिन होते ही Menu Page खुल जायेगा। आवेदन करने के लिए आप आवेदन भरें पर क्लिक करके जाति प्रमाण पत्र चुन लीजिये और जाति प्रमाण पत्र के लिए क्लिक करें क्लिक करदे।

आवेदन भरें

अब आपके सामने जाति प्रमाण पत्र फार्म खुल कर सामने आ जायेगा। यहां पर आपको अपनी सभी जानकारी भरना हे और लास्ट में दिए दर्ज करें पर क्लिक कर देना हे। सबसे पहले आप सॆवा का प्रकार में ग्रामीण और नगरीय में से किसी एक को चुन लीजिये, क्यूंकि इसी के हिसाब से निचे का आपने आएगा। अपने ग्रामीण चुना हे तो आपको प्रार्थी का नाम, पिता/संरक्षक का नाम, माता का नाम‌, वर्तमान पता*, मकान नम्बर, मौहल्ला/पोस्ट, जनपद, तहसील, ग्राम, मोबाईल नम्बर, स्थाई पता* उपरोक्त, प्रमाण पत्र का प्रारूप, जाति*/उपजाति, प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, आधार संख्या डालकर सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना हे। डाक्यूमेंट्स में आपको फोटो, घोषणा पत्र, पार्षद/वार्डन/ग्राम प्रधान के जाती प्रमाण पत्र, राशन कार्ड कॉपी जमा कर देना है और दर्ज करें कर देना हे।

दर्ज करें

अब स्क्रीन पर अपके सामने वह सभी जानकारी एक फॉर्म में भरकर आ जाएगा। इस में आपके द्बारा डाली गयी सभी जानकारी होगा जो जो अपने भरा हे, आप इसको प्रिंट करके भी रख सकते हो। इसी पेज के सबसे ऊपर एक Application No भी होगा उसको नोट करके जरूर रखे। अब आपको आवेदन शुल्क जमा करना हे। इस के लिए आपको इसी पेज के निचे दिए सेवा शुल्क के लिए यहां क्लिक करें पर जाना हे या फिर आप होम पेज में आकर सेवा शुल्क भुगतान पर क्लिक करके भी पेमेंट जमा कर सकते हो।

आवेदन शुल्क का भुगतान के लिए आप सबसे पहले आवेदन नंबर को डालकर submit करदे। इसके बाद आपको कितने रूपए भुगतान करना हे दिख जायेगा। आपको 15 – 20 रूपए के आसपास ही जमा करना होता है। इसके लिए आप Proceed with Payment पर क्लिक करके NetBanking, Debit Card, Credit Card में से किसी एक के मदद से पेमेंट कर दीजिये। भुगतान करते ही आपका आवेदन पत्र सम्पूर्ण हो जाता है। आवेदन जमा करने के बाद 7 दिन का समय लगता हे प्रमाण पत्र बनने में।

Jati Praman Patra Download, Status!

आवेदन के बाद अगर आप देखना चाहते हो की आपका जाति पत्र बना हे या नहीं तो इस के लिए आप eSathi पोर्टल पर आ जाइये – eSathi Porta। पंजीकरण के समय अपने जो आईडी और पासवर्ड बनाया था उसको डालकर लॉगिन करले। लॉगिन होने के बाद आपको निस्तारित आवेदन पर क्लिक करके आवेदन नंबर चुन कर Submit करके जाति प्रमाण पत्र स्टेटस देख सकते हो और प्रमाण पत्र डाउनलोड भी किया जा सकता हे यहां से।

Written by Pradip Mandal · Categorized: UP Yojana · Tagged: jati online, jati praman patra, कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइ, जाति प्रमाण पत्र फार्म

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