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UP Yojana

Jul 12 2019

[आवेदन] आय प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश। आय प्रमाण पत्र देखना। Aay Praman Patra

आय प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज हे जिसकी जरूरत आपको बहुत से सरकारी और गैर सरकारी कामों के लिए पड़ता है। इस लिए आज हम देखेंगे की उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करते है। अगर आप यूपी में रहते हो ओर आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत हे तो आप बिलकुल सही जगह हो। Aay praman patra form, apply से लेकर आय प्रमाण पत्र देखना कैसे हे इन सब चीज़ों के जानकारी आपको इस आर्टिकल में मिलेगा।

ऐसे बहुत से काम होते हे जिनको पूरा करने के लिए आपको आय प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है, जैसे की अलग अलग प्रकार के केंद्र और राज्यों सरकार की जनकल्याणकारी योजना के लाभार्थी होने के लिए इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है । जैसे की एलपीजी गैस सब्सिडी स्कीम, छात्रवृत्ति के लिए आपको इस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ता है।

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यूपी में इनकम सर्टिफिकेट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, प्रदेश सरकार ने इसके सभी बंदोबस्त किया है। आपको बता दे की इसको यूपी सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी होता हे। इसके लिए आपको एक पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल पर आपको फॉर्म मिलेगा, उसको भरकर जरूरी दस्तावेज को फॉर्म पर अपलोड करके जमा कर देना है और ऑनलाइन आवेदन के लिए जो भी शुल्क होगा (10-20 रूपए) वह जमा करने के कुछ ही दिन बाद आप इसी पोर्टल से आय प्रमाण पत्र डाउनलोड कर पयोगे।

निवास प्रमाण पत्र फार्म, आवेदन और डाउनलोड करे।
निवास प्रमाण पत्र फार्म, आवेदन, जाँच कर डाउनलोड करे।

UP Aay Praman Patra

आय प्रमाण पत्र के जरिये ये साबित होता है की किसी फॅमिली/व्यक्ति का सालाना इनकम किया हे। जब आप फॉर्म के जरिये अपने और परिवार के इनकम का ब्योरा दोगे सरकार के विभाग उनको जांच करने के बाद ही इनकम सर्टिफिकेट  जारी करेगा। इसके वैधता एक साल का ही होता है, एक साल बाद आपको दुबारा बनाना होगा।

अगर आप यूपी के निवासी हो तो मेरे दिए तरीके को फॉलो करके इस डॉक्यूमेंट के लिए आवेदन कर सकते हो। हां इसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज को जमा करना ही होगा। इनकम सर्टिफिकेट के लिए जिन दस्तावेज की जरूरत हे उनके JPG फाइल तैयार करके रखे।

Aay Praman Patra  के लिए जरूरी दस्तावेज 

  1. पासपोर्ट साइज फोटो
  2. स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  3. वेतन पर्ची (Salary slip)
  4. राशन कार्ड /आधार कार्ड

आय प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने आय प्रमाण पत्र (aay praman patra) बनाने की व्यवस्था ई-साथी पोर्टल पर किया हे। इसको up citizen services के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप गूगल पर जाकर up citizen services लिखकर सर्च करोगे तो पहले ऑप्शन में ई-साथी का वेबसाइट ही शो होगा जिसके लिंक कुछ इस तरह का होगा – http://164.100.181.16/citizenservices/login/login.aspx।

आवेदन करने के लिए आप सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिये – 164.100.181.16/citizenservices/ । इस पोर्टल पर कई भी काम करने के लिए आपको पहले पंजीकरण करना होता है। पंजीकरण के लिए आपको नाम, पता के साथ मोबाइल नंबर और ईमेल भी देना होगा। पिछले आर्टिकल निवास प्रमाण पत्र आवेदन में विस्तार से पंजीकरण करना सिखाया था। इस लिए आप उस आर्टिकल को फॉलो करके पहले पंजीकरण तथा अकाउंट बना लीजिये – पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करे।

पंजीकरण पूरा होते ही आपके पास आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। अब आप ई-साथी पोर्टल पर जाकर पंजीकृत/लॉगिन कर लीजिये आईडी, पासवर्ड और सुरक्षा कोड को डालकर।

लॉगिन होने के बाद आपको आवेदन भरें (1) → आय प्रमाण पत्र (2) → आय प्रमाण पत्र आवेदन के लिए क्लिक करें (3) पर क्लिक करदे।

income certificate up 

अब आपके सामने आय प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र खुलकर आ जाएगा। इस फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी आपको सही से भरकर फॉर्म को जमा कर देना है। फॉर्म में आपको क्षेत्र, स्थाई पता, व्यवसाय, परिवार का विवरण, प्रार्थी का नाम, पिता/ पति का नाम, माता का नाम‌, वर्तमान पता, मोबाईल नम्बर, आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियाँ, परिवार की कुल वार्षिक आय रु., क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है ?, आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है ?, आधार संख्या, प्रमाण पत्र बनवाने का कारण चुनना है और जरूरी दस्तावेज का कॉपी अपलोड (कमसे काम 3 दस्तावेज को अपलोड करना है) करके दर्ज करे पर क्लिक करदे।

aay praman patra form

जैसे ही आप दर्ज करे पर क्लिक करोगे एक अलग पेज पर आपके सभी जानकारी भरकर आ जायेगा। एक असली फॉर्म में जानकारी भरने पर जैसा दीखता है ठीक उसी तरह दिखेगा ये पेज। इस पेज के सबसे उपर Application Number लिखा होगा उसको नोट जरूर करले। इस पेज के निचे Print का ऑप्शन होगा उसपे क्लिक करके प्रिंट और सेव करके भी रख सकते हो इस पेज को।

अब आपको आवेदन पत्र के सेवा शुल्क का भुगतान करना है। भुगतान करने लिए आपको Print ऑप्शन के निचे सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहां क्लिक करें ऑप्शन पर क्लिक करके 15 रूपए का ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। भुगतान आप होम पेज आकर सेवा शुल्क भुगतान पर क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर डालकर भी सकते हो।

आय प्रमाण पत्र देखना और डाउनलोड 

किसी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद दो ही काम रह जाता है – एक आवेदन स्टेटस देखना और आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करना। आय प्रमाण पत्र स्टेटस देखने के लिए आप ई-साथी पोर्टल पर जानकर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके आवेदन की सूची पर क्लिक करके देख सकते हो।

आय प्रमाण पत्र देखना 

डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा निस्तारित आवेदन पर। इस ऑप्शन पर जाकर आप सबसे पहले आवेदन प्रकार (आय, जाती, निवास प्रमाण पत्र में से) चुन लीजिये जिसको आप डाउनलोड करना चाहते हो। इसके आप एप्लीकेशन आईडी पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिये।

 

Written by Pradip Mandal · Categorized: UP Yojana · Tagged: aay praman patra, income certificate up, आय प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश, आय प्रमाण पत्र देखना

Jul 10 2019

[आवेदन] निवास प्रमाण पत्र फार्म, आवेदन, जाँच। Niwas Praman Patra अप्लाई।

उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में सबसे आगे है जहां पर लगभग सभी सरकारी काम ऑनलाइन हो जाता है, या फिर होने के एकदम कगार पर हे। यूपी सरकार के ऑनलाइ`न सर्विस के लिस्ट में एक ओर नाम जुड़ गया है जिसका नाम हे ‘निवास प्रमाण पत्र’। जी बिलकुल अबसे आप निवास प्रमाण पत्र को ऑनलाइन भी बना सकते हो। आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो आपको Niwas Praman Patra बनाने के लिए सरकारी ऑफिस में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पढ़ेगा। आप ऑनलाइन ही निवास प्रमाण पत्र फार्म भरकर जमा कर सकते हो।

निवास प्रमाण पत्र फार्म जमा करने के कुछ ही दिन बाद आपको उसी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रमाण पत्र मिल जाता हे। इस आर्टिकल में फॉर्म तथा आवेदन पत्र भरना, निवास प्रमाण पत्र जाँच करना इन्ही सब चीज़ो के बारे में जानेंगे। यहां पर आपको बता दु की ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता हे और आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करना होगा।

निवास प्रमाण पत्र फार्म
निवास प्रमाण पत्र फार्म

Niwas Praman Patra

आपको इसके नाम से पता चल ही गया होगा की यह जिस तरह का सर्टिफिकेट है। फिर भी मैं आपको बता देता हु की निवास प्रमाण पत्र वह कानूनी दस्तावेज हे जो किसी व्यक्ति के आवासीय एड्रेस को प्रमाणित करते है। ये डॉक्यूमेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट (Residence Certificate) और Domicile certificate के नाम से भी जाना जाता है। इसके जरिये लोगों के आवासीय स्थान प्रमाणीत होता है की ये व्यक्ति इस जिला/राज्यों के निवासी है।

निवास प्रमाण पत्र की जरूरत आपको बहुत से जगह पढ़ सकता है, जैसे की अड्मिशन के समय, छात्रवृत्ति, नौकरी, पासपोर्ट बनाते समय। इसके अलावा रेशन कार्ड पाने के लिए और स्थानीय बहुत से कामों के लिए निवास प्रमाण पत्र देना पड़ता है। एक बार निवास पत्र बनाने के बाद वह तब तक वैध रहता है जब तक आप किसी दूसरे जगह पर निवास के लिए चले नहीं जाते।

  • जाति प्रमाण पत्र आवेदन करे डाउनलोड
  • आय प्रमाण पत्र आवेदन और डाउनलोड

निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक

इस दस्तावेज की अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको कुछ बुनियादी डॉक्यूमेंट की जरूरत पढ़ेगा-

  1. पासपोर्ट साइज फोटो
  2. आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड
  3. स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  4. राशन कार्ड की छाया प्रति/बिजली का बिल

घोषणा पत्र –  घोषणा पत्र वह फॉर्म होता है जिसमे आप ये लिखकर देते हो की आवेदन में आपने जो भी जानकारी भरा है वह सब पूरी तरह सही है। आगे ये भी लिखी होती है की अगर कई जानकारी गलत निकलता है तो उसका जिम्मदार आप खुद होंगे और आपके खिलाफ करबाई भी हो सकता हे। इस फॉर्म में नाम, पिता का नाम, एड्रेस भरकर हस्ताक्षार करके उसके स्कैन कॉपी फार्म के साथ अपलोड कर देना होगा। घोषणा पत्र को आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो – डाउनलोड घोषणा पत्र।

निवास प्रमाण पत्र आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यूपी सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना है। eDistrict उत्तर प्रदेश सरकार का बनाया हुआ एक वेबपोर्टल है, इसको आप जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र के लिए यूज़ कर सकते हो। फिलहाल हम निवास पत्र बनाना सीखेंगे।

niwas praman patra के लिए आपको सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके पोर्टल को ओपन कर लेना है ⇒  eDistrit Portal। पोर्टल ओपन करके आपको सिटिजन लॉगिन (ई-साथी) पर जाना है।

eDistrict

अब आपके सामने ई-साथी के पोर्टल खुल जायेगा। यहां पर आपको सबसे पहले पंजीकारण करना होगा। इसके लिए आप पेज के राइट साइड में देखिये पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन का बॉक्स होगा। अगर अपने पहले कभी इस पोर्टल पर पंजीकारण बनाया था तो उसके यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हो। अगर पंजीकरण नहीं है तो नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण? पर क्लिक करके अकाउंट बना लीजिये।

niwas praman patra 

इस पेज पर आपको अपनी सभी जानकारी डालकर एक अकाउंट बनाना होगा। ये अकाउंट के मदद से आप बाद में आवदेन पत्र को देख और प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हो। फॉर्म में माँगा गया लॉगिन आई. डी (लॉगिन आई. डी यूनिक होना चाहिए), आवेदक का नाम, जन्म तिथि, आवासीय पता, ज़िला, मोबाइल नंबर, सुरक्षा कोड डालकर सुरक्षित करें पर क्लिक करदे।

निवास प्रमाण पत्र लॉगिन आईडी

नोट – फॉर्म में आप जो भी लॉगिन आईडी डालोगे उसको किसी जगह लिखकर रखे। जब जब आप इस पोर्टल पर लॉगिन करोगे इसकी जरूरत आपको पढ़ेगा। ये सबसे अलग होना चाहिए। आईडी डालने के बाद उपलब्धता की जाँच करें पर क्लिक करके यह उपलब्ध हे या नहीं देख सकते हो।

फॉर्म को सबमिट कर देने के बाद सभी जानकारी सही होगा तो ऊपर लिखा हुआ आएगा – पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है | OTP आपकॆ पंजीकृत मॊबाईल नंम्बर पर भॆज दिया गया है| इसके साथ ही निचे सुरक्षित करें ऑप्शन के पास Login का ऑप्शन आएगा उसपे क्लिक करदे। या फिर आप इस लिंक पर क्लिक करके होम पेज पर चले जाइये – यहां क्लिक करे।

अब आप फिरसे ई-साथी पोर्टल के होम पेज पर आ चुके हो। राइट साइड के पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन बॉक्स पर जाकर यूजर का नाम – लॉगिन आई. डी जो अपने फॉर्म पर दिया था, पासवर्ड/ ओ०टी०पी० – मोबाइल पर आया कोड, सुरक्षा कोड – निचे लिखा कोड को डालकर Submit करदे।

जब आप पहली बार मोबाइल पर आया ओ०टी०पी० डालकर सबमिट करोगे आप पासवर्ड बदलने के पेज पर पहुँच जाओगे। इस पेज पर आपको मोबाइल पर sms से आया कोड दुबारा डालना है और इस अकाउंट के लिए एक पासवर्ड डालकर पासवर्ड बदलें पर क्लिक कर देना है।

Note – पासवर्ड में 8 अक्षर होना चाहिए। इसमें अल्फनुमेरिक (Alphanumeric) और स्पेशल करैक्टर (Special character) एक संयोजन होना चाहिए। (जैसे: Abc@4321)

पासवर्ड बदलने

पासवर्ड सेट करने के बाद आपको फिरसे होम पेज पर आकर लॉगिन करना है। इस बार आपके पास पासवर्ड है – इस लिए यूजर आईडी, पासवर्ड और सुरक्षा कोड डालकर लॉगिन कर लीजिये।

इस बार Submit करते ही आप ई-साथी के अकाउंट पर पहुंच जाओगे। यहां आपक आवेदन भरें (1) → निवास प्रमाण पत्र (2) → निवास प्रमाण पत्र आवेदन के लिए क्लिक करें (3) पर जाना है।

निवास प्रमाण पत्र आवेदन

अब स्क्रीन पर निवास प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र का पूरा फॉर्म ओपन हो जायेगा। यहां पर आपको सभी जानकारी सही से भरना हे – क्षेत्र, पिता/ पति का नाम, माता का ना, जन्म तिथि, जन्म का स्थान, पता, मकान नम्बर, तहसील, मोबाईल नम्बर, आधार संख्या के साथ आपको तीन डॉक्यूमेंट को भी अपलोड करना है। आवेदनकरी का फोटो और स्वप्रमाणित घोषणा पत्र के साथ आपको वोटर आईडी, राशन कार्ड, बिजली बिल, आधार कार्ड में से किसी एक डॉक्यूमेंट का कॉपी अपलोड करके दर्ज करे पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन आईडी मिलगा उसको नोट करके रखे।

आवेदन-पत्र

फॉर्म जमा कर देने के बाद आपको निवास प्रमाण पत्र का शुल्क भरना है। इसके लिए आप सेवा शुल्क भुगतान पर क्लिक करके Application No डालकर भुगतान कर देना है। भुगतान करने के 7 दिन के अंदर आपका निवास प्रमाण पत्र बनकर उसी अकाउंट पर आ जायेगा।

आप एक हप्ते बाद इसी पोर्टल पर आकर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको पोर्टल का लिंक नहीं मिल रहा हे तो गूगल जाकर citizen service लिखकर सर्च मारो सबसे पहले जो वेबसाइट आएगा उसको ओपन करलो।

Written by Pradip Mandal · Categorized: UP Yojana · Tagged: niwas praman patra, निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जाँच, निवास प्रमाण पत्र फार्म

Jul 06 2019

UP Dakhil Kharij Online ! दाखिल ख़ारिज कैसे निकाले ?

दाखिल-खारिज राजस्व विभाग द्बारा जारी होने वाला किसी भी सम्पति/प्रॉपर्टी के सबसे एहम दस्तावेज है। जब किसी प्रॉपर्टी को बेचीं जाती हे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास तब दाखिल-खारिज के जरिये ही प्रॉपर्टी मालिक का नाम बदला जाता है। अगर अपने कोई नयी जमीन (प्रॉपर्टी) ख़रीदा है और उसका रजिस्ट्रेशन भी कर लिया हे लेकिन dakhil kharij नहीं बनाया है तो आपको भविषो में बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पढ़ सकता है। इसलिए dakhil kharij online बनाने की प्रक्रिया शुरू की गया है।

इस दस्तावेज के जरिये ही राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सम्पति के नया मालिक का नाम दर्ज होता है। इस से सरकार सही मालिक से टैक्स लेने में सक्षम होगा। अगर आप टैक्स बचाने के लिए दाखिल खारिज ना बनाना ही सही होगा यह सोच रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। अगर आप ये दस्तावेज नहीं बनाते हो तो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सम्पति का पुराने मालिक का ही नाम रह जायेगा जो आपको आगे जाकर दिक्कत दे सकता।

dakhil kharij online
Dakhil Kharij

Dakhil kharij ना होने पर किया हो सकता हे इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हु। मान लीजिये की आपका जो सम्पति हे उसको सरकार ने किसी योजना के तहत अभिग्रहण कर लेता है और बदले में पैसे देने की वादा करता है। इस सम्पति के रजिस्ट्री तो आपके नाम पर है लेकिन दाखिल-खारिज में किसी ओर का नाम हे तो सरकार अधिग्रहण का पैसा दाखिल-खारिज पर जिनका नाम है उनको दे सकता हे अगर वह क्लेम करता है तो।

  • यूपी में संपत्ति/प्रॉपर्टी का बैनामा डाउनलोड करें
  • उत्तर प्रदेश सम्पत्ति पंजीकरण ऑनलाइन
  • भूलेख यू पी से जमीन की जानकारी देखे 

UP dakhil kharij online

अपने म्यूटेशन का नाम तो सुना ही होगा प्रॉपर्टी से संबंधित! अगर अपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता दू की ‘Mutation’ और ‘Dakhil Kharij’ दोनों एक ही चीज़ है। म्यूटेशन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके जरिये राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में किसी सम्पति के पुराने मालिक का नाम बदलकर नया मालिक का नाम पर कर दिया जाता है।

सिर्फ Buy और Sell के केस में ही दाखिल-खारिज (mutation) नहीं होता। प्रॉपर्टी ओनर के मौत होने के बाद उनके उत्तराधिकारी को भी दाखिल-खारिज करना पड़ता है। इस केस में आपको मुख्य मालिक के डेथ सर्टिफिकेट जमा करना होगा और अपनी उत्तराधिकारी साबित करना होगा है।

दाखिल खारिज के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • बैनामा (Sale Deed) की कॉपी
  • दाखिल खारिज आवेदन कोर्ट फीस स्टांप के साथ करना होता है
  • इन्डेम्निटी बांड
  • शपथ पत्र
  • प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान का रसीद

Online Dakhil Kharij Apply

ऑफलाइन – म्युटेशन (दाखिल-खारिज) के लिए आपको तहसीलदार को आवदेन देना होगा गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर लिखकर। इसके साथ ही आपको आवश्यक दस्तावेज भी जमा करना होगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ ओर जानकरी चाहिए तो नजदीकी तहसीलदार से संपर्क कर सकते हो।

ऑनलाइन – आप चाहो तो यूपी में ऑनलाइन भी दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश सरकार के पोर्टल http://vaad.up.nic.in को ओपन करना हे। जैसे ही आप इस पोर्टल को ओपन करोगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा – ‘नामांतरण (दाखिल – ख़ारिज ) हेतु “उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता – 2006” की “धारा 34” के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें‘ । इस ऑप्शन के लास्ट में क्लिक करें पर क्लिक करदे।

नामांतरण

अब आपके सामने लॉगिन करे और लॉगिन बनायें दो ऑप्शन आएगा। अगर अपने पहले इस पोर्टल पर आकर अकाउंट बना चुके हो तो लॉगिन करे पर जाकर लॉगिन कर सकते हो और पहली बार इस पोर्टल पर आये हो तो लॉगिन बनायें पर क्लिक करदे।

भूमि के नामान्तरण हेतु

इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको प्रथम नाम, अंतिम नाम, ईमेल आई डी, यूजरनेम, पासवर्ड, पासवर्ड पुनः टंकित करें, मोबाइल नंबर, लिंग डालकर पंजीकृत करें पर क्लिक करदे। पंजीकृत करें करते  ही अकॉउंट बन जायेगा अगर ओपन सभी जानकारी सही से दिया होगा तो। निचे लिखा हुआ आएगा ‘पंजीकरण सफलता पूर्वक दर्ज़ हुआ’।

(Note – यहां पर आप जो भी यूजरनेम, मोबाइल नंबर और पासवर्ड दोगे उसे नोट करके रखें, क्यूंकि इसके बाद आपको इन्ही तीन चीज़ो के मदद से इस पोर्टल पर लॉगिन करना है)

दाखिल-खारिज पंजीकृत करें

अब आपको फिरसे http://vaad.up.nic.in/guest_page.aspx पेज पर जाना है और इसबार आपको लॉगिन करें पर क्लिक करना है। लॉगिन करे पर जाने के बाद अपने जो यूजरनेम, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन बनाया था उनको एंटर करके लॉगिन करना है। लेकिन यहां पर लॉगिन करने से पहले प्रविष्टि करें एवं ओ०टी०पी० भेजें पर क्लिक करके मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है।

dakhil kharij login

लॉगिन करते ही स्कीन पर dakhil kharij application form ओपन हो जायेगा। इस फॉर्म पर आपको मांगी गयी सभी जानकारी जैसे की आवेदनकर्ता का विवरण, हस्तांतरण विलेख में सम्मिलित भू- खण्डों का विवरण, क्रेता का विवरण, विक्रेता का विवरण, हस्तांतरण विलेख में सम्मिलित अभिलेख विवरण, गबाह का विवरण और घोषणा में आपको कुछ चीज़ो को चुनकर लास्ट में सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है।

सभी जानकारी देने के बाद जैसे ही आप सुरक्षित करें पर क्लिक करोगे आपका आवेदन सबमिट हो जायेगा। इसके बाद आप कुल आवेदन पर जाकर दाखिल-खारिज स्टेटस देख सकते हो। यहां से आप दाखिल खारिज निकल भी सकते हो।

Written by Pradip Mandal · Categorized: UP Yojana · Tagged: dakhil kharij, dakhil kharij online, kharij, online dakhil kharij

Jul 05 2019

यूपी में संपत्ति/प्रॉपर्टी का बैनामा डाउनलोड करें। Bainama Online।

बैनामा (bainama) किसी भी संपत्ति का सबसे अहम दस्तावेज होता है। अगर आपने हालही में कई प्रॉपर्टी ख़रीदा है तो आपके पास प्रॉपर्टी का बैनामा होना चाहिए। इस आर्टिकल में हम Bainama Online कैसे देखे और डाउनलोड कर सकते हे इसके बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रॉपर्टी तथा संपत्ति से जुड़े सभी लेनदेन को ऑनलाइन कर दिया है। इसी सुविधा का उपयोग करके आप ऑनलाइन बैनामा डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बैनामा पेपर खो गया है या ख़राब हो गया हे तो आप उसको ऑनलाइन  डाउनलोड कर सकते हो।

पिछले आर्टिकल में मैंने आपको उत्तर प्रदेश सम्पत्ति पंजीकरण ऑनलाइन कैसे करते है इस बारे में बताया था। बैनामा सम्पत्ति पंजीकरण से जुड़ा हुआ ही एक दस्तावेज है। जिसमे सम्पत्ति/प्रॉपर्टी के सभी तरह के जानकारी होता है। एहि वह दस्तावेज है जो यह साबित करता है की आपने यह सम्पत्ति ख़रीदा है और आप इसके बर्तमान वर्तमान हो।

Bainama Online

बैनामा वह कागजात होता हे जो बताता हे की आप इस संपत्ति का मालिक हो। इसके जरिये ही कई प्रॉपर्टी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर होता है। इस में संपत्ति के सभी जानकारी होता है- जैसे की किसने खरीदा है, किसने बेचा है, कब बेचा है, कितने रूपए में बेचा है, प्रॉपर्टी किस प्रकार का है। सिर्फ इतना ही नहीं प्रॉपर्टी एड्रेस, रजिस्ट्रेशन के समय दिया शुल्क, साक्षी के रूप में कोन कोन था यह सब जानकारी भी बैनामा में होता है।

bainama online
bainama online

संपत्ति का यह पेपर ना होने का मतलब होता है आपने जिस प्रॉपर्टी को ख़रीदा है वह अभी तक आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं हुआ है और अगर हुआ भी हे तो आप इसको साबित नहीं कर पयोगे जब तक बैनामा (sell deed) नहीं दिखा देते।

  • UP Rojgar Mela 2019। रोजगार मेला रजिस्ट्रेशन, सूचि।
  • सेवायोजन कार्यालय पंजीकरण। यूपी रोजगार विभाग।

बैनामा में किया किया जानकारी होता है

  • किसी प्रॉपर्टी की बेचने का समझौता होने पर बैनामा बनाया जाता है। इस डॉक्यूमेंट में Buyer और Seller के बिच हुए सभी समझौता तथा पैसे की लेनदेन लिखना होता है।
  • बिक्रेता और खरीदार की सभी जानकारी होता है, जैसे की नाम, एड्रेस।
  • इसमें संपत्ति के सभी जानकरी होता है। जैसे की प्रॉपर्टी किस प्रकार का हे, कितना बढ़ा है, निर्माण हो चुना है या चल रहा है, पेमेंट कैसे करना है, कितनी पेमेंट बाकि हे, प्रॉपर्टी की पेपर कब सौंपा जाएगा।
  • इसमें सभी नियम व शर्तें लिखी होती है जो बेचने वाला और ख़रीदे वाला के बिच हुआ है। जैसे की टाइम पर पेमेंट ना करने पर किया होगा, अगर ख़रीदे वाला व्यक्ति बाद में प्रॉपर्टी लेने से माना कर देता है तो किया होगा यह सब जानकारी लिखा होता है।
  • नियम अनुसार बैनामा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पंजीकरण होता है। ऑफिस में क्रेता और विक्रेता दोनों आकर हस्ताक्षर करते है।

बैनामा ऑनलाइन कैसे निकले – Bainama Online

जैसे की मैंने आपको पहले ही बताया था की किसी संपत्ति का बैनामा आप तभी डाउनलोड और देख सकते हो अगर वह नयमानुसार सब-रजिस्ट्रार के दफ्तर पर रजिस्ट्री हुआ हे। अगर हुआ है तो आप यूपी सरकार के पोर्टल पर जाकर डाउ नलोड कर सकते।

बैनामा देखने के लिए आप https://igrsup.gov.in/igrsup/defaultAction पोर्टल को ओपन कर लीजिये और सम्पत्ति खोजें पर क्लिक कर देना है। या फिर आप सीधे इस लिंक पर भी जा सकते हो –https://igrsup.gov.in/igrsup/searchByNames

सम्पत्ति खोजें
सम्पत्ति खोजें

इस पेज पर आपको 7 ऑप्शन मिलेगा- सम्पत्ति का पता, सम्पत्ति का पता, पंजीकरण संख्या एवं पंजीकरण दिनांक/पंजीकरण वर्ष क्रेता का नाम, विक्रेता का नाम, क्रेता का नाम, विक्रेता का नाम। आप जिस सम्पत्ति का बैनामा निकलना चाहते हो उस सम्पत्ति के जो जानकारी आपके पास है उसके हिसाब से ऑप्शन चुन लीजिये।

सम्पत्ति का पता

अब आपको सम्पत्ति का जानकारी देना है। सबसे पहले आप जनपद चुन लीजिये, जिस जनपद में आपका सम्पत्ति आती हो। इसके बाद आपको सम्पत्ति का पता (मकान/दुकान/खसरा इत्यादि), तहसील/निबन्धन कार्यालय, मोहल्ला/गाँव, वर्ष​, कैप्चा अंकित करें डालकर विवरण देखें पर क्लिक करना है।

bainama online 

विवरण देखें पर क्लिक करते ही स्किन पर अपने जिस एरिया को चुना था उस एरिया में जितने भी सम्पत्ति पंजीकरण हुआ है इसका लिस्ट आ जायेगा। लिस्ट में पक्षकार का नाम, पक्षकार का पता होता हे जिसको देखकर आप प्रॉपर्टी खोज सकते हो। प्रॉपर्टी मिल जाने के बाद उसके लास्ट में दो चयन करे का ऑप्शन होगा। पहले वाला ऑप्शन पूर्ण विवरण देखें का हे और दूसरा वाला पर क्लिक करते ही इस संपत्ति का बैनामा आपके स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा।

विवरण देखें

अपने देख लिए की संपत्ति का बैनामा कैसे देखना है। यहां पर आपके सामने बैनामा का स्कैन कॉपी PDF File में आ जायेगा। आप चाहो तो इनको डाउनलोड भी कर सकते हो।

  • UP Dakhil Kharij Online APPLY
  • उत्तर प्रदेश सम्पत्ति पंजीकरण ऑनलाइन। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, सम्पत्ति विवरण।
  • Igrsup Gov In – Stamp and Registration Department UP

Written by Pradip Mandal · Categorized: UP Yojana · Tagged: bainama online, बैनामा

Jul 01 2019

उत्तर प्रदेश सम्पत्ति पंजीकरण ऑनलाइन। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, सम्पत्ति विवरण।

आपको बता दु की अबसे उत्तर प्रदेश में सम्पत्ति पंजीकरण तथा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। जी हां यूपी सरकार ने इसका पूरा इंतजाम कर लिया है। अबसे उत्तर प्रदेश में जो भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री होंगे उनको ऑनलाइन ही कर बना होगा। इसके लिए सरकार एक वेब पोर्टल का भी शुरुआत किया है। इसके सीधा सा मतलब ये हे की अबसे किसी को भी सम्पत्ति पंजीकरण के लिए सरकरी ऑफिस की चक्कर नहीं लगाना होगा। सम्पत्ति का रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पर आना होगा और सभी जानकारी सही से भरकर आवेदन पत्र को सबमिट करना होगा।

अगर अपने कभी किसी जमीन का रजिस्ट्रेशन कर बने गए हो तो आपको पता होगा की लोगो को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है जमीन पंजीकरण के समय। कितने सरे दस्ताबेज की जरुरत पड़ता है, एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाना होता है। इनसब में 2-3 दिन का समय तो लग ही जाता है। ज्यादातर लोग को तो जमीन की रजिस्ट्री के नियम समझ में ही नहीं आता है। ऐसे लोग किसी एजेंट से यह सब काम कर बाते है और इसके बदले में एजेंट लोगो से मोठे अंक का पैसा वसूलता है।

उत्तर प्रदेश सम्पत्ति पंजीकरण ऑनलाइन
उत्तर प्रदेश सम्पत्ति पंजीकरण ऑनलाइन

उत्तर प्रदेश में सम्पत्ति पंजीकरण ऑनलाइन करने से ग्राउंड लेवल पर जो छोटे छोटे भ्रष्टाचार होता था वह बंद हो जायेगा। इस से लोगो के सिर्फ पैसे ही नहीं उनके समय की भी बचत होगा और सब कुछ ही स्टेप में पूरा हो जायेगा। लेकिन हां इसके लिए आपके पास सम्पत्ति के सभी दस्ताबेज होना ही चाहिए। ऐसा नहीं की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही हो जायेगा ऐसा बिलकुल नहीं है। आपको लास्ट में एक बार प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाना ही होगा सभी दस्ताबेज को लेकर। ओर साथ में आपको सम्पत्ति जिनके नाम पर हे उनको और दो साक्षी को लेकर जाना होगा।

  • Igrsup Gov In – Stamp and Registration Department UP
  • भूलेख यू पी से जमीन की जानकारी देखे
  • भूलेख नक्शा यूपी का कैसे देखे ?

सम्पत्ति पंजीकरण किया होता है

किसी सम्पत्ति को बिक्री, स्थानांतरण, उपहार या पट्टे की जरुरत होने पर उस सम्पत्ति का पंजीकरण किया जाता है। यह सम्पत्ति पंजीकरण किसी भी रूप में हो सकता है – जैसे की कृषि जमीन, खली पड़ता जमींन, घर, दुकान। सिर्फ इतना ही नहीं अगर किसी सम्पत्ति का पटीशन किया जा रहा है तो भी पंजीकरण करना जरूरी होता है।

ऑनलाइन सम्पत्ति पंजीकरण का फ़ायदा

  • सम्पत्ति ऑनलाइन पंजीकरण करने से ज्यादा तर काम ऑनलाइन ही हो जाता है।
  • आपको इंटरनेट का अछि जानकारी है तो आप खुद भी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हो।
  • ऑनलाइन होने से आपको किसी एजेंट को पैसे देने की जरुरत नहीं है।
  • लोगो के समय और पैसे दोनों का बचत होता है।
  • चाहो तो आप स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन ही जमा हो।

उत्तर प्रदेश सम्पत्ति पंजीकरण ऑनलाइन

यूपी में ऑनलाइन सम्पत्ति पंजीकरण करने के लिए सरकार के द्वारा बनाया गया ऑफिसियल वेबसाइट पर ही जाए। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के आवदेन करने से समय सम्पत्ति का दस्ताबेज, खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों के डाक्यूमेंट्स (आधार, पैन) अपने पास रखले। इसके साथ दो गवाहों का भी जानकारी देना होगा। आप जिनके नाम गवाहों के रूप में देंगे उनका पहचान पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र के साथ सम्बंधित उपनिबंधक के सामने प्रस्तुत कर बना होगा।

आवेदन करने के लिए आप https://igrsup.gov.in/igrsup/defaultAction.action# वेबसाइट को ओपन करके सम्पत्ति पंजीकरण सेक्शन पर जाकर आवेदन करें पर क्लिक करदे। या फिर आप सीधे इस लिंक पर ही जा सकते- यहां पर क्लिक करे।

ऊपर दिए लिंक पर जाने के बाद लेखपत्र पंजीकरण-लॉगिन बनायें के सेक्शन पर आना होगा। लॉगिन बनायें का मतलब होता है अकाउंट बनाना। यहां पर आपको जनपद*, तहसील*, उपनिबंधक*, मोवाइल संख्या* डाल देना है, इसके बाद पासवर्ड*, पुनः पासवर्ड* (पासवर्ड दुबारा डाले), कैप्चा अंकित करें (ऊपर दिए कोड डाले) और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। आप जो भी पासवर्ड डालोगे उसको कही पर लिखकर रख बादमे उसकी जरुरत पढ़ेगा। (Note- पासवर्ड कम से कम 08 डिजिट का होना चाहिए। इनमें से एक अंग्रेजी का कैपटिल अक्षर,एक अंग्रेजी का स्माल अक्षर, एक स्पेशल कैरेक्टर तथा एक अंक का होना अनिवार्य है। स्पेशल कैरेक्टर के लिए @, #, * अथवा $ में से किसी एक को चुना जा सकता है)

लेखपत्र पंजीकरण

अब जो पेज आएगा वोहा आपको पंजीकरण प्रपत्र में संव्यवहार की प्रकृति और लेखप्रत्र का प्रकार चुन लेना है। लेखप्रत्र का प्रकार चुन लेने के बाद निचे आपको लेखपत्र प्रस्तुतकर्ता का विवरण देना है, जैसे की नाम (हिंदी और इंग्लिश में), ई-मेल, मोबाइल नंबर, लेखपत्र प्रस्तुतकर्ता कोन है ये भी देना है। लास्ट में आगे बढ़े पर क्लिक करना हे। नोट-  इस पेज पर आपको आवदेन क्रमांक नंबर दिखेगा उसको नोट करके रखे।

लेखपत्र का पंजीकरण

अब आपके सामने प्रपत्र एंड शुल्क का विवरण का पेज आएगा। सबसे पहले आप सम्पत्ति का प्रकार चुन लीजिये आवासीय, कृषि, व्यावसायिक में से और सम्पत्ति विवरण जोड़े पर क्लिक कर देना है। सम्पत्ति विवरण जोड़े पर क्लिक करने के बाद आपको मोहल्ला/गाँव, वार्ड, आनुपातिक क्षेत्रफल (बर्ग मीटर में), सम्पत्ति प्राप्ति स्रोत जैसे कुछ जानकारी देना है और मुल्ल्याकं करे कर क्लिक कर देना है। इस सम्पत्ति पंजीकरण के लिए आपको कितना शुल्क भरना हे वह भी दिखाई देगा। सब कुछ चेक करके आपको सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है।

इसके बाद आपको तीन चीज़े ओर भरना है- विक्रेता, क्रेता, दो गवाह की जानकारी सही से भरना है। सब कुछ भर देने के बाद अब तक अपने जो भी भरा है वह सब एक फॉर्म में भरकर आएगा होगा। अगर फॉर्म में कुछ गलत है तो संशोधन पर क्लिक करके सही कर लीजिये बाद में कोई भी जानकारी चेंज नहीं होगा। इसके बाद आपको इस फॉर्म को Print कर लेना है, प्रिंट नहीं कर सकते हो तो सिस्टम में Save जरूर करले और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है।

सबसे लास्ट में आपको भुगतान करना होगा। मुल्ल्याकं करते समय जो स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क दिखाया था वह पैसा आपको देना होगा। आप ऑनलाइन भी शुल्क का भुगतान कर सकते हो। यूपी सम्पत्ति पंजीकरण का आवेदन सम्पूर्ण होते ही आपके मोबाइल पर sms से सभी जानकारी आ जायेगा। sms पर दिए गए समय के अंदर आवेदन करते समय अपने जिस ऑफिस को चुना था वोहा जाना होगा। ऑफिस में विक्रेता, क्रेता, दो गवाह के साथ सम्पत्ति के सभी पेपर्स और डाउनलोड किया हुआ आवेदन फॉर्म को भी जमा करना होगा।

Written by Pradip Mandal · Categorized: UP Yojana · Tagged: प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, सम्पत्ति पंजीकरण ऑनलाइन

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